मारपीट मामले में आरोपी युवक गिरफ्तार, जूटमिल पुलिस ने अजमानतीय धाराओं में भेजा रिमांड पर
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रायगढ़ | छत्तीसगढ़
By ACGN | 7647981711, 9303948009
रायगढ़, — थाना जूटमिल क्षेत्र अंतर्गत झोपड़ीपारा में पुरानी लेन–देन की रंजिश को लेकर हुई गंभीर मारपीट की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अजमानतीय धाराओं के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।
प्रकरण के अनुसार, दिनांक 12 जनवरी 2026 को स्वरूप दास पिता स्व. निगईवन्द्र दास, उम्र 50 वर्ष, निवासी झोपड़ीपारा वार्ड क्रमांक 35 (थाना जूटमिल के पीछे) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 जनवरी की रात्रि लगभग 10 बजे कबीर चौक में झोपड़ीपारा निवासी अनुज यादव ने पुराने पैसों के लेन–देन को लेकर उनके पुत्र भास्कर दास से गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान आरोपी ने ईंट से सिर के पीछे वार किया तथा चाकूनुमा वस्तु से कमर के पीछे हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया।
रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 12/26 धारा 296, 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत भास्कर दास उर्फ मोनू का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 118(1) भारतीय न्याय संहिता भी जोड़ी गई।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू तथा ईंट का टुकड़ा गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी अनुज यादव पिता दिलहरण यादव, उम्र 18 वर्ष को 20 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र पटेल एवं हमराह स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में आदतन मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रदीप मिश्रा
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