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सरकारी मकान और दुकान खरीदने का मौका! 1,659 संपत्तियां बिकीं, अब भी 997 बाकी; मार्च 2027 तक मिलेगी 30% तक छूट

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की OTS-2 योजना के तहत अब तक ₹251.71 करोड़ मूल्य की 1,659 संपत्तियों का विक्रय। ₹134.40 करोड़ मूल्य की 997 संपत्तियां अभी उपलब्ध। रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग में आवास रथ चलाने की तैयारी, शेष परिसरों में लिफ्ट, मरम्मत और मूलभूत सुविधाएं सुधारने के निर्देश।

रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ में किफायती दरों पर मकान और व्यावसायिक परिसर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए गृह निर्माण मंडल की वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 (OTS-2) एक अवसर लेकर आई है। योजना के तहत अब तक कुल 2,656 संपत्तियों में से 1,659 संपत्तियों का विक्रय किया जा चुका है। इनका कुल मूल्य ₹251.71 करोड़ बताया गया है। वहीं, 997 संपत्तियां अब भी विक्रय के लिए शेष हैं, जिनका कुल मूल्य ₹134.40 करोड़ है।
योजना के अंतर्गत पात्र संपत्तियों पर निर्धारित शर्तों के अनुसार 10 से 30 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान है। यह लाभ मार्च 2027 तक निर्धारित अवधि में लिया जा सकता है। मंडल ने शेष संपत्तियों के विक्रय में तेजी लाने के साथ उनकी स्थिति और सुविधाओं में सुधार पर भी जोर दिया है।
17.27 प्रतिशत से बढ़कर 62.5 प्रतिशत तक पहुंचा विक्रय
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आंकड़ों के अनुसार, पूर्ववर्ती वन टाइम सेटलमेंट योजना सितंबर 2021 से मार्च 2024 तक संचालित हुई थी। उस योजना में लगभग ₹511 करोड़ मूल्य की 2,591 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां शामिल थीं। इनमें से ₹88.28 करोड़ मूल्य की 506 संपत्तियां बिकी थीं। उस समय विक्रय प्रतिशत 17.27 रहा था।
इसके मुकाबले वर्तमान OTS-2 योजना में अब तक 62.5 प्रतिशत संपत्तियों का विक्रय हो चुका है। मंडल के अनुसार, रियायती दरों और लंबे समय से खाली पड़ी संपत्तियों के निपटान के लिए किए गए प्रयासों से विक्रय को गति मिली है।
पांच साल से अधिक समय से खाली संपत्तियों पर लागू हुई योजना
OTS-2 योजना की शुरुआत 1 मार्च 2025 को की गई थी। इससे पहले 19 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पांच वर्ष से अधिक समय से अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के एकमुश्त निपटान का निर्णय लिया गया था।
योजना के तहत संपत्तियों के रिक्त रहने की अवधि और संबंधित परियोजना में खाली संपत्तियों के अनुपात के आधार पर 10, 20 और 30 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़ी संपत्तियों का उपयोग बढ़ाना और इच्छुक नागरिकों को रियायती दरों पर मकान या व्यावसायिक परिसर खरीदने का अवसर देना है।
     मंडल आयुक्त ने दिए सुविधाएं सुधारने के निर्देश
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के मुख्यालय में 23 अक्टूबर को मंडल आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने OTS-2 योजना की समीक्षा की। उन्होंने अब तक बिक चुकी संपत्तियों, शेष उपलब्ध इकाइयों और उनके विक्रय की संभावनाओं की जानकारी ली।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष संपत्तियों की बिक्री तेज करने के साथ आवासीय परिसरों में जरूरी सुविधाओं को भी दुरुस्त किया जाए। विशेष रूप से लिफ्ट की व्यवस्था, भवनों की मरम्मत, नियमित रखरखाव और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कमियों को प्राथमिकता से दूर करने को कहा गया।
निर्देशों के अनुसार, बेहतर सुविधाएं और रखरखाव संभावित खरीदारों का भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।


      रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग में चलेंगे आवास रथ
योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग में आवास रथ शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इन रथों के माध्यम से इच्छुक खरीदारों को मंडल की विभिन्न परियोजनाओं में उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी दी जाएगी और उनका प्रत्यक्ष अवलोकन कराने की व्यवस्था की जाएगी।
इससे संभावित खरीदार संपत्ति की लोकेशन, स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और कीमत को देखकर खरीद संबंधी निर्णय ले सकेंगे। अधिकारियों को प्रचार-प्रसार तेज करने और नागरिकों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रदेश के कई जिलों में उपलब्ध हैं संपत्तियां
OTS-2 योजना में नवा रायपुर के कैपिटल प्रोजेक्ट, रायपुर जोन-02 और जोन-03 के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, धमतरी, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर, कोंडागांव, कोरिया, कोरबा और दंतेवाड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों की संपत्तियां शामिल हैं।
इच्छुक नागरिक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर उपलब्ध मकानों और व्यावसायिक परिसरों की लोकेशन, कीमत, सुविधाओं तथा लागू छूट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खरीद से पहले संपत्ति की वास्तविक स्थिति, भुगतान की शर्तों और पात्रता संबंधी नियमों की पुष्टि करना जरूरी होगा।
             मार्च 2027 तक मिलेगा छूट का लाभ
मंडल के अनुसार, OTS-2 योजना की अवधि मार्च 2027 तक निर्धारित है। इस अवधि में पात्र संपत्तियों पर योजना की शर्तों के अनुसार 10 से 30 प्रतिशत तक छूट का लाभ लिया जा सकता है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद इस योजना के अंतर्गत विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी।
अब मंडल के सामने शेष 997 संपत्तियों का विक्रय करने और आवासीय परिसरों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की चुनौती है। रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग में प्रस्तावित आवास रथ तथा रखरखाव सुधार के निर्देश इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। योजना की आगे की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इच्छुक खरीदारों तक सही जानकारी कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है और उपलब्ध संपत्तियां उनकी जरूरतों के अनुरूप कितनी उपयोगी साबित होती हैं।


प्रदीप मिश्रा
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