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दो दुकानों के सौदे में 28 लाख का खेल! फर्जी NOC और हस्ताक्षर के मामले में आरोपी गिरफ्तार

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दुर्ग, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय

भिलाई के चौहान प्लाजा स्थित दुकान क्रमांक 110 और 111 के विक्रय में कथित कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल। सुपेला पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने भाई के नाम से फर्जी लेटरपैड और अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर 28 लाख रुपये प्राप्त किए। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

दुर्ग ACGN:- संपत्ति की खरीद-बिक्री में दस्तावेजों की अहमियत कितनी बड़ी होती है, इसका अंदाजा भिलाई के चौहान प्लाजा से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले से लगाया जा सकता है। यहां दो दुकानों के विक्रय में फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और कूटरचित हस्ताक्षर के इस्तेमाल का आरोप सामने आया है। थाना सुपेला पुलिस ने मामले में संजय चौहान (47) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुकानें बेचकर शिकायतकर्ता से नगद और बैंक माध्यम से कुल 28 लाख रुपये प्राप्त किए।
       भाई के नाम से फर्जी लेटरपैड बनाने का आरोप
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी साजिद खान ने थाना सुपेला में लिखित शिकायत दी थी कि संजय चौहान ने अपने भाई अजय चौहान के नाम से कथित तौर पर फर्जी लेटरपैड तैयार किया और अनापत्ति प्रमाण पत्र पर उनके कूटरचित हस्ताक्षर किए। आरोप है कि इसी दस्तावेज के आधार पर चौहान प्लाजा स्थित दुकान क्रमांक 110 और 111 का विक्रय किया गया।
शिकायत की जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। पुलिस के अनुसार, अभिलेखों में यह तथ्य सामने आया कि इन दुकानों के क्रय-विक्रय पर 8 मार्च 2001 को बिलासपुर स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने का उल्लेख था। दुकानों के विक्रय के लिए अजय चौहान का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होने से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई।
    अलग-अलग किश्तों में 28 लाख रुपये लेने का आरोप
पुलिस की जांच के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर 23 अक्टूबर 2019 को संबंधित दुकानों का विक्रय किया और प्रार्थी से अलग-अलग किश्तों में नगद तथा बैंक माध्यम से कुल 28 लाख रुपये प्राप्त किए।
प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1601/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 420 और 468 में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की।
            न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय चौहान, उम्र 47 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर, भिलाई, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला एस.एन. सिंह, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, प्रधान आरक्षक उपेन्द्र सिंह तथा आरक्षक धर्मेन्द्र सूर्यवंशी और अजित यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
       संपत्ति खरीदने से पहले दस्तावेजों की जांच जरूरी
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री से पहले स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों, अनापत्ति प्रमाण पत्र और न्यायालयीन प्रतिबंधों की विधिवत जांच जरूर करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कूटरचित दस्तावेजों की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।
फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।


प्रदीप मिश्रा
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