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3.90 लाख उधार, चेक बाउंस और फिर जेल! सैलून संचालक को एक साल की सजा

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कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

उधार की रकम में चुकाए सिर्फ 22,500 रुपये, शेष भुगतान नहीं करने पर न्यायालय का फैसला; 5 लाख रुपये अर्थदंड, भुगतान नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

कोरबा ACGN:- परिचित पर भरोसा कर उधार दिए गए लाखों रुपये वापस नहीं मिले और रकम लौटाने के लिए दिया गया चेक भी अनादरित हो गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने सैलून संचालक आनंद श्रीवास को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही परिवादी को प्रतिकर देने के लिए 5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मणबन तालाब मोहल्ले में रहने वाले आनंद कुमार श्रीवास का परिचय गोकुलगंज निवासी देवी प्रसाद यादव से था। आनंद ने अपनी मां शिव कुमारी श्रीवास और पत्नी सुमन श्रीवास के कार्य के लिए रुपये की आवश्यकता बताते हुए देवी प्रसाद से 3 लाख 90 हजार रुपये उधार लिए थे। देवी प्रसाद ने 3 जून 2023 को रकम दी। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच अनुबंध पत्र भी निष्पादित किया गया, जिसमें छह माह के भीतर राशि लौटाने का वादा किया गया था।
अनुबंध के दौरान आनंद ने 3 दिसंबर 2023 की तारीख का चेक भी दिया था। निर्धारित अवधि में उसने केवल 22 हजार 500 रुपये लौटाए, जबकि शेष रकम के भुगतान में टालमटोल करता रहा। इसके बाद देवी प्रसाद ने चेक अपने बैंक खाते में जमा किया, लेकिन आनंद का खाता ब्लॉक होने के कारण चेक अनादरित हो गया।
चेक बाउंस होने के बाद देवी प्रसाद ने विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में परिवाद दायर किया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुमुदनी गर्ग के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने आनंद श्रीवास को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, निर्धारित समय में अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां उधार की रकम लौटाने के लिए दिया गया चेक बैंक से अनादरित होने के बाद विवाद न्यायालय तक पहुंचता है।


प्रदीप मिश्रा
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