गरबा आयोजकों को पुलिस की सख्ती, नियम टूटे तो निरस्त होगी अनुमति
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रायपुर छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर
डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने आयोजकों की बैठक लेकर दिए स्पष्ट निर्देश, सुरक्षा से लेकर ध्वनि, यातायात और आपातकालीन व्यवस्था तक की जिम्मेदारी तय
गरबा आयोजन में नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, अनुमति की शर्तों का उल्लंघन होने पर आयोजन की अनुमति निरस्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी
रायपुर ACGN:- आगामी गरबा आयोजनों को लेकर रायपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। रायपुर कमिश्नरेट के मध्य जोन में डीसीपी सेंट्रल श्री तारकेश्वर पटेल ने अपने कार्यालय में गरबा आयोजकों की बैठक लेकर आयोजन को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए।
बैठक में आयोजकों को साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस विभाग द्वारा जारी आयोजन अनुमति पत्र में निर्धारित प्रत्येक शर्त और दिशा-निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।

ध्वनि से लेकर समय-सीमा तक नियम तय
आयोजकों को निर्धारित समय पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने तथा ध्वनि प्रदूषण से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। गरबा का आयोजन केवल अनुमति में निर्धारित स्थान और समय-सीमा के भीतर ही किया जाएगा। आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।
प्रवेश और निकास मार्ग को व्यवस्थित रखने के साथ आपातकालीन रास्ते को हर समय सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन स्थल पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे और उनकी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है।

महिला-पुरुष सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जरूरी
पुलिस ने आयोजन स्थल पर पुरुष और महिला स्वयंसेवकों अथवा सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। तैनात सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों का विवरण संबंधित थाने को उपलब्ध कराना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस के साथ समन्वय किया जा सके।
इसके अलावा आयोजन स्थल पर अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखने, निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं देने तथा पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। सार्वजनिक मार्ग और यातायात व्यवस्था किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए।

हथियार, नशा और ज्वलनशील सामग्री पर पूरी रोक
गरबा आयोजन स्थल पर हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, मादक पदार्थ या अन्य प्रतिबंधित अथवा आपत्तिजनक सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आयोजकों को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ गतिविधि अथवा प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई गतिविधि भी नहीं की जाएगी जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव प्रभावित हो या सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति बने।
आपात स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना
किसी अप्रिय घटना, दुर्घटना, भगदड़, आगजनी अथवा कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति उत्पन्न होने पर आयोजकों को तत्काल पुलिस और संबंधित आपातकालीन सेवाओं को सूचना देने तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए।
डीसीपी सेंट्रल ने यह भी निर्देशित किया कि गरबा आयोजन के दौरान कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारी आयोजन स्थल पर हर समय मौजूद रहें और पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करें।
नियम टूटे तो अनुमति पर भी कार्रवाई
पुलिस ने आयोजकों को स्पष्ट कर दिया है कि अनुमति पत्र में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की स्थिति में आयोजन की अनुमति निरस्त की जा सकती है। साथ ही संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
बैठक के दौरान गरबा आयोजकों ने पुलिस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अनुमति पत्र की सभी शर्तों का पालन करने पर सहमति जताई। आयोजकों ने आयोजन के दौरान पुलिस एवं प्रशासन को आवश्यक सहयोग देने का भी आश्वासन दिया।
प्रदीप मिश्रा
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