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27 साल पुराने रिकॉर्ड का असर! हरेराम पर जिलाबदर, 7 जिलों में एंट्री बंद

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दुर्ग, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय

जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद एक साल तक दुर्ग समेत सात जिलों की सीमा में प्रवेश पर रोक

दुर्ग ACGN:- जिले में कानून-व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुर्ग पुलिस की ओर से लगातार जिलाबदर की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सुपेला थाना क्षेत्र के कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी निवासी हरेराम प्रसाद के खिलाफ जिलाबदर का आदेश जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी दुर्ग द्वारा 1 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के अनुसार हरेराम प्रसाद को दुर्ग समेत कुल सात जिलों की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिना सक्षम अनुमति के इन जिलों में एक वर्ष तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस के अनुसार हरेराम प्रसाद के खिलाफ वर्ष 1999 से अलग-अलग आपराधिक और प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख जिलाबदर आदेश में किया गया है। पुलिस प्रतिवेदन में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी, बलवा, चोरी, जुआ, शासकीय कार्य में बाधा और हत्या के प्रयास जैसी धाराओं से संबंधित मामलों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं आपराधिक अभिलेखों और पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी के समक्ष जिलाबदर की कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी।
पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आपराधिक अभिलेखों और पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का विवरण संकलित कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत जिलाबदर आदेश पारित किया।
आदेश के अनुसार हरेराम प्रसाद को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निर्धारित जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर 2026 से एक वर्ष की अवधि तक बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दुर्ग, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की सीमा में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा।
जिलाबदर आदेश में हरेराम प्रसाद के खिलाफ अलग-अलग वर्षों में दर्ज कई प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। इनमें वर्ष 1999 का अपराध क्रमांक 450/1999, वर्ष 2000 के विभिन्न अपराध एवं इस्तगासा, वर्ष 2001 का अपराध क्रमांक 122/2001, वर्ष 2004 का इस्तगासा, वर्ष 2006 का चोरी से संबंधित प्रकरण और वर्ष 2007 एवं 2008 के आपराधिक मामले शामिल हैं।
इसी क्रम में वर्ष 2009 के कई प्रकरणों में मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं का उल्लेख है। अपराध क्रमांक 613/2009 में धारा 294, 506, 323, 307 और 34 भादवि का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2011 के मामले में शासकीय कार्य में बाधा से संबंधित धाराएं भी दर्ज हैं। इसके अलावा वर्ष 2013 और 2014 में जुआ एक्ट के तहत प्रकरण तथा वर्ष 2015 में मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं से संबंधित दो मामलों का उल्लेख जिलाबदर आदेश में किया गया है।
पुलिस के मुताबिक लगातार आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड को देखते हुए सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। जिलाबदर की कार्रवाई का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों पर वैधानिक नियंत्रण रखते हुए क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
इस कार्रवाई में थाना सुपेला पुलिस की भी भूमिका रही। पुलिस ने उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों और आवश्यक तथ्यों को संकलित कर जिलाबदर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन तैयार किया था।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी व्यक्ति द्वारा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि, लोगों को डराने-धमकाने, मारपीट या अन्य आपराधिक गतिविधि किए जाने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस के अनुसार सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान नियमानुसार गोपनीय रखी जाएगी। जिलाबदर आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्रचलित कानून के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


प्रदीप मिश्रा
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