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छात्रावास में कानून की पाठशाला! छात्राओं को पॉक्सो और साइबर अपराध से बचाव के बताए तरीके

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सूरजपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

संवाददाता :- सौरभ साहू

फर्जी लिंक, ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेलिंग से सावधान रहने की दी सलाह, 15100 टोल फ्री नंबर की भी दी जानकारी

सूरजपुर ACGN:- बालिका छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं को उनके अधिकारों और कानून की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शासकीय आदर्श आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास और शासकीय अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास सूरजपुर में आयोजित शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, साइबर अपराध, सोशल मीडिया की सावधानियों सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में मार्गदर्शन तथा सचिव पायल टोपनो के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अंजली पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने छात्राओं से संवाद करते हुए कानून को केवल किताबों का विषय न मानकर अपने अधिकारों और सुरक्षा से जोड़कर समझने की बात कही।


             पॉक्सो कानून में बच्चों को विशेष सुरक्षा
अंजली पाण्डेय ने छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य और उद्देश्यों की जानकारी देते हुए पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान समझाए। उन्होंने बताया कि नाबालिग बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने पॉक्सो मामलों की गंभीरता और जिले में स्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने छात्राओं से कहा कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में चुप रहने के बजाय समय रहते सहायता लेना जरूरी है। कानून पीड़ितों को सहायता और संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्रदान करता है।
     सोशल मीडिया में एक छोटी गलती पड़ सकती है भारी
शिविर में साइबर अपराध को लेकर भी छात्राओं को विशेष रूप से जागरूक किया गया। न्यायाधीश ने ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ब्लैकमेलिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों के तरीकों के बारे में समझाया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के बढ़ते उपयोग के बीच डिजिटल माध्यमों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने की सलाह दी।
छात्राओं को अनजान लिंक पर क्लिक न करने, निजी जानकारी साझा करने से बचने और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने की समझाइश दी गई।


    सड़क सुरक्षा और दुर्घटना मुआवजे की भी जानकारी
कार्यक्रम में मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। छात्राओं को वैध दस्तावेज रखने, यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार रहने की जानकारी दी गई। सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में दुर्घटना दावा प्रकरण के माध्यम से मिलने वाली विधिक सहायता और मुआवजा प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी साझा की गई।
इसके साथ ही नालसा शिक्षा योजना 2026, एसिड अटैक पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना तथा मानव तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के बारे में भी छात्राओं को बताया गया। जरूरत पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई।
     सवालों के जवाब देकर दूर की छात्राओं की जिज्ञासा
कानूनी प्रावधानों को सरल भाषा में समझाए जाने से छात्राओं में कानून को लेकर रुचि और जिज्ञासा बढ़ी। छात्राओं और छात्रावास अधीक्षिकाओं ने पॉक्सो, साइबर अपराध, सोशल मीडिया, सड़क दुर्घटना और विधिक सहायता से जुड़े कई सवाल पूछे। न्यायाधीश अंजली पाण्डेय ने सभी सवालों का सहज भाषा में जवाब देते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षिका पूजा गुप्ता, श्रीमती अनातासिया एक्का, पैरालीगल वालंटियर सत्य नारायण और पैरालीगल वालंटियर उमेश कुमार रजवाड़े उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से छात्राओं को यह संदेश दिया गया कि कानून की जानकारी स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ जरूरत के समय दूसरों की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।


प्रदीप मिश्रा
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