राशन कार्ड में देरी पड़ी भारी, जोन आयुक्त पर जुर्माना
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर
तय समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर की कार्रवाई, लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन नहीं करने पर 100 रुपये का जुर्माना
रायपुर ACGN:- आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ तय समय सीमा में मिले, इसके लिए प्रशासन ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करना शुरू कर दिया है। रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक-3 में राशन कार्ड से जुड़े एक आवेदन का निर्धारित समय में निराकरण नहीं होने पर जोन आयुक्त श्रीमती प्रीति सिंह पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जिला प्रशासन के अनुसार सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से एक हितग्राही का राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था। इस सेवा के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिन की समय सीमा निर्धारित है। निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई पूरी नहीं की गई, जिसके चलते संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर की गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आम जनता से सीधे जुड़ी सरकारी सेवाओं में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि शासन द्वारा नागरिकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित समय सीमा तय की गई है। यदि किसी विभाग में तय समय के भीतर आम नागरिक को सेवा का लाभ नहीं मिलता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध शासन के नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि सेवा सेतु पोर्टल सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें। प्रशासन का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ बिना अनावश्यक विलंब के मिले और सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही तथा पारदर्शिता बनी रहे।
इस कार्रवाई के बाद विभागीय अधिकारियों के लिए भी यह स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा की अनदेखी करना अब भारी पड़ सकता है।
प्रदीप मिश्रा
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