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24 दिन से फरार नाबालिग से कथित यौन शोषण का आरोपी अमित अग्रवाल! दो अदालतों ने ठुकराई जमानत, फिर भी पुलिस गिरफ्त से दूर

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रायगढ़, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- रायगढ़

नाबालिग से कथित यौन शोषण के गंभीर मामले में आरोपी की तलाश जारी, विशेष पॉक्सो अदालत के बाद हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत खारिज; पुलिस, साइबर क्राइम, एलआईबी, सीआईडी और मुखबिर तंत्र सक्रिय

रायगढ़ ACGN:- रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र में नाबालिग से कथित यौन शोषण के गंभीर मामले में आरोपी अमित अग्रवाल उर्फ पुष्पेन्द्र कुमार गोयल, पिता बुधराम अग्रवाल/गोयल, के खिलाफ 6 अगस्त 2026 को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी 29 अगस्त तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। करीब 24 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की विभिन्न टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार आरोपी पर अपनी नाबालिग सगी भांजी के साथ लंबे समय तक कथित यौन शोषण, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पॉक्सो कानून के तहत संवेदनशील है। हालांकि मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर ही होगी तथा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने तक आरोपी को कानून की नजर में आरोपी ही माना जाएगा।


आरोपी अमित अग्रवाल उर्फ पुष्पेन्द्र कुमार गोयल, पिता बुधराम अग्रवाल/गोयल, ग्राम कुडेकेला, पोस्ट कुडेकेला, थाना छाल, तहसील छाल, जिला रायगढ़ का निवासी बताया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से वह फरार बताया जा रहा है।
                  पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रायगढ़ जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में पुलिस कार्रवाई जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खरसिया श्री सतीश भार्गव तथा छाल थाना प्रभारी निरीक्षक श्री नासिर खान के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी की तलाश कर रही है।
आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच टीम के साथ एलआईबी, सीआईडी और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किए जाने की जानकारी है। पुलिस संभावित ठिकानों और आरोपी से जुड़े संपर्कों की जानकारी जुटाकर उसकी तलाश में लगी हुई है।
13 अगस्त को विशेष पॉक्सो अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत
मामले में आरोपी की ओर से गिरफ्तारी से पहले जमानत हासिल करने के लिए न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 13 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय धरमजयगढ़ की विशेष अदालत, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट/पॉक्सो न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए विशेष अदालत ने आरोपी अमित अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया।
                  हाईकोर्ट में भी नहीं मिली राहत
उपलब्ध जानकारी के अनुसार आरोपी की ओर से 18 अगस्त को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। इसके बाद 21 अगस्त को मामले की सुनवाई माननीय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद्र सिन्हा की अदालत में हुई।
सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ शासन की ओर से एडवोकेट जनरल के विद्वान अधिवक्ता श्री संघर्ष पाण्डेय आदि ने आरोपी की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया। वहीं आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं एम.डी. सकत, रजा अली और बी.पी. शर्मा आदि ने पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा।
दोनों पक्षों की दलीलों और मामले से संबंधित तथ्यों पर सुनवाई के बाद माननीय हाईकोर्ट की पीठ ने भी आरोपी अमित अग्रवाल उर्फ पुष्पेन्द्र कुमार गोयल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस तरह उपलब्ध जानकारी के अनुसार आरोपी को विशेष पॉक्सो अदालत के बाद हाईकोर्ट से भी गिरफ्तारी से पूर्व राहत नहीं मिल सकी।
दो अदालतों से जमानत खारिज, फिर भी गिरफ्तारी का इंतजार
विशेष अदालत और हाईकोर्ट दोनों स्तरों से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से अब पुलिस की कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है। करीब 24 दिन से आरोपी के फरार बताए जाने के कारण पीड़िता और उसके परिवार की चिंता भी बढ़ी हुई है।
परिवार की ओर से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त किए जाने की बात सामने आ रही है। नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में पीड़िता की पहचान और निजता की रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी कारण मामले से जुड़ी ऐसी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो।
    सामाजिक स्तर पर भी उठ रही शीघ्र गिरफ्तारी की मांग
मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चिंता और नाराजगी की स्थिति बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि नाबालिग से जुड़े गंभीर आरोपों वाले मामले में कानून के अनुसार त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ने और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों के सामने आने की संभावना है।
मामले में सबसे बड़ा सवाल अब आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर है। एफआईआर दर्ज हुए 24 दिन बीत चुके हैं। विशेष पॉक्सो अदालत और हाईकोर्ट दोनों से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, पुलिस की विभिन्न इकाइयां तलाश में जुटी हैं, इसके बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अमित अग्रवाल उर्फ पुष्पेन्द्र कुमार गोयल कब कानून की गिरफ्त में आएगा? पुलिस के सामने अब आरोपी को तलाश कर गिरफ्तार करने और मामले की जांच को आगे बढ़ाने की चुनौती है।
फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और पीड़ित परिवार को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप होगी। आरोपों की अंतिम सत्यता का निर्धारण न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाएगा।

प्रदीप मिश्रा
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