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कोरबा पुलिस की प्रभावी विवेचना से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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कोरबा छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009

दर्री दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, महिला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रश्मि थॉमस ने की थी विवेचना

कोरबा ACGN:- कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी किशन दास को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण की विवेचना घटना के समय थाना दर्री में पदस्थ उपनिरीक्षक रश्मि थॉमस द्वारा की गई थी। वर्तमान में रश्मि थॉमस महिला थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपी किशन दास पीड़िता के चाचा का मित्र था। आरोपी ने पीड़िता को वाहन चलाना सिखाने के बहाने प्रगति नगर स्थित सर्वेश्वर मंदिर के पास सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पीड़िता द्वारा तत्काल अपने परिजनों को दी गई, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
प्रभावी विवेचना के बाद न्यायालय में पेश किया गया चालान
थाना दर्री के अपराध क्रमांक 249/2023, धारा 376, 506 भारतीय दंड संहिता के मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक रश्मि थॉमस को सौंपी गई थी। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक साक्ष्यों और दस्तावेजों का संकलन करते हुए विवेचना पूरी की तथा आरोपी के विरुद्ध समय पर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
पुलिस की ओर से की गई विवेचना और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।
आरोपी को सुनाई गई सजा
माननीय न्यायालय ने आरोपी किशन दास को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस प्रकरण में तत्कालीन उपनिरीक्षक रश्मि थॉमस की प्रभावी और समयबद्ध विवेचना महत्वपूर्ण रही। आवश्यक साक्ष्यों का संकलन और समय पर चालान पेश किए जाने के बाद मामला न्यायालय में अपने परिणाम तक पहुंचा और आरोपी को सजा मिली।
वर्तमान में रश्मि थॉमस महिला थाना प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं।

प्रदीप मिश्रा
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