अनुमति के विपरीत बने 4 भवनों पर नगर निगम का बुलडोजर, विकास नगर में बड़ी कार्रवाई
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर नगर निगम की कार्रवाई, तीन-तीन नोटिस के बाद भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर ध्वस्तीकरण।
रायपुर ACGN:- राजधानी रायपुर में अवैध एवं अनुमति के विपरीत किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 19 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड में चार निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश तथा नगर पालिक निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई।

नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व में कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता श्री अमन चंद्राकर, उप अभियंता श्री लोचन चौहान, श्री अबरार खान एवं नगर निवेश विभाग की संयुक्त टीम ने विकास नगर, गुड़ियारी क्षेत्र में अनुमति के विपरीत किए गए निर्माणों का निरीक्षण कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान विकास नगर में राकेश साहू द्वारा लगभग 1500 वर्गफीट तथा गोमती वर्मा द्वारा लगभग 1200 वर्गफीट क्षेत्र में किए गए अनुमति विपरीत निर्माणों को हटाया गया। वहीं विकास नगर गैस गोदाम के समीप विवेक सिंह एवं पूजा सरावगी द्वारा लगभग 1200-1200 वर्गफीट क्षेत्र में बनाए जा रहे निर्माणाधीन भवनों पर भी जेसीबी की सहायता से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि संबंधित सभी निर्माणकर्ताओं को नियमानुसार तीन नोटिस जारी किए गए थे तथा अंतिम सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया था। निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब अथवा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण नगर निगम ने नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल ने कहा कि शहर में बिना अनुमति तथा नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माणों के विरुद्ध नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी जहां कहीं अवैध अथवा अनुमति विपरीत निर्माण पाए जाएंगे, वहां नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि भवन निर्माण प्रारंभ करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां एवं अनुमति अवश्य प्राप्त करें तथा निर्धारित भवन निर्माण नियमों का पालन करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न न हो।
प्रदीप मिश्रा
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