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अब बिना पुलिस सूचना किराये पर मकान दिया, तो पड़ सकती है भारी मुसीबत!

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रायगढ़, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- संजय जेठवानी

कलेक्टर के नए आदेश के बाद किरायेदारों का पुलिस सत्यापन हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई।

रायगढ़ ACGN:- जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 25 जुलाई 2026 से प्रभावी इस आदेश के अनुसार अब जिले में कोई भी भवन स्वामी, संस्थान या प्रतिष्ठान पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना अपना मकान, कमरा, भवन अथवा परिसर किराये पर नहीं दे सकेगा। साथ ही वर्तमान में रह रहे सभी किरायेदारों का पूरा विवरण संबंधित थाना में जमा कराना भी अनिवार्य होगा।
रायगढ़ ACGN:- प्रशासन के अनुसार कई मामलों में असामाजिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किराये के मकानों में निवास करते पाए गए हैं, जिससे कानून-व्यवस्था और जन सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए किरायेदारों के साथ-साथ घरेलू सहायकों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है।
आदेश के तहत प्रत्येक भवन स्वामी को अपने किरायेदार का नाम, मूल पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र का विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। किसी भी व्यक्ति को वैध एवं प्रामाणिक पहचान पत्र के बिना किराये पर आवास नहीं दिया जाएगा। जो किरायेदार पहले से निवास कर रहे हैं, उनके संबंध में भी तत्काल संबंधित थाना में जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था केवल आवासीय भवनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों एवं संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी किरायेदार या उसके यहां आने वाले आगंतुक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होती हैं तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या चौकी को देना आवश्यक होगा। नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा और दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
रायगढ़ पुलिस ने जिले के सभी भवन स्वामियों, उद्योग संचालकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे किरायेदार सत्यापन संबंधी इस आदेश का पूर्ण पालन करें तथा सुरक्षित, अपराधमुक्त और शांतिपूर्ण रायगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि सुरक्षित समाज के निर्माण में नागरिकों की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी भवन स्वामियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योग संचालकों से समय पर किरायेदारों एवं कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने की अपील करते हुए कहा कि यह केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि अपराधों की रोकथाम और जिले की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी है।

प्रदीप मिश्रा
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