कोरबा पुलिस का बड़ा एक्शन: वर्चस्व की जंग और गुंडागर्दी पर चला कानून का डंडा, हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
पम्पहाउस क्षेत्र में मारपीट और अशांति फैलाने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आदतन अपराधियों के खिलाफ जिलाबदर की प्रक्रिया भी शुरू
कोरबा ACGN:- कोरबा शहर के पम्पहाउस क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई, आपसी रंजिश और गुंडागर्दी के चलते कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोरबा पुलिस ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में कानून से ऊपर कोई नहीं है। दिनांक 10 जुलाई 2026 को पम्पहाउस कॉलोनी क्षेत्र में हुई मारपीट और विवाद की घटनाओं के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास, बलवा तथा आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी के कड़े निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक चतुर्वेदी की लगातार निगरानी तथा सीएसईबी चौकी प्रभारी श्री राजेश तिवारी के नेतृत्व में पूरी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनाक्रम में शामिल आरोपियों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कस दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में भय और दहशत का माहौल बनाने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस के अनुसार, पम्पहाउस पुलिस चौकी (सीएसईबी) में इस घटना से जुड़े दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के प्रावधान भी लगाए गए हैं।
पहले मामले में अपराध क्रमांक 649/2026 श्रीमती अनिता दीवान की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में आरोपी हरीश राव, रामकुमार प्रजापति, शिशुपाल गोंड़, संजय कामले एवं अन्य के विरुद्ध बीएनएस की धारा 109(1), 296, 115(2), 351(3), 190, 191(3) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। शिकायत के अनुसार, स्कूली बच्चों के बीच हुए सामान्य विवाद को आरोपियों ने जबरन बढ़ाकर हिंसक रूप दिया और दूसरे पक्ष के साथ घातक मारपीट की।
दूसरे मामले में अपराध क्रमांक 652/2026 शिशुपाल गोंड़ की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में भी बीएनएस की समान गंभीर धाराओं एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई है। पुलिस दोनों मामलों की गहन जांच कर रही है तथा घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।
कोरबा पुलिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोहल्लों में वर्चस्व स्थापित करने, लोगों में भय का वातावरण बनाने, हथियारों का प्रदर्शन करने या कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे आदतन अपराधियों के विरुद्ध केवल आपराधिक प्रकरण दर्ज करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनके खिलाफ जिलाबदर जैसी वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी ताकि आम नागरिक सुरक्षित वातावरण में जीवनयापन कर सकें।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति शांति भंग करेगा, मारपीट, हथियारों के बल पर दबाव बनाने अथवा गुंडागर्दी करने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस की इस त्वरित एवं सख्त कार्रवाई से पम्पहाउस क्षेत्र सहित आसपास के नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और लोगों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की पहल की सराहना की है।
पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, असामाजिक तत्वों की हरकत अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके और जिले में शांति एवं सौहार्द कायम रखा जा सके।
प्रदीप मिश्रा
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