ओडिशा में भूदान भूमि के वितरण और म्यूटेशन पर लगी रोक, सरकार ने सभी कलेक्टरों से मांगी रिपोर्ट
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भुवनेश्वर, ओडिशा
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- ओड़िशा ब्यूरो स्वामी विजयानंद महराज
अनियमितताओं और संभावित कानूनी विवादों के मद्देनजर सरकार का बड़ा फैसला, एक माह में सत्यापित रिपोर्ट देने के निर्देश
भुवनेश्वर ACGN :- ओडिशा सरकार ने राज्यभर में भूदान भूमि के वितरण तथा नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। सरकार ने यह निर्णय प्रक्रियागत खामियों, अनियमित आवंटन तथा संभावित कानूनी विवादों की आशंका को देखते हुए लिया है। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी राजस्व संभागीय आयुक्तों (आरडीसी), जिला कलेक्टरों, पंजीकरण महानिरीक्षक (आईजीआर) तथा भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के अनुसार सरकार के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें निर्धारित नियमों का पालन किए बिना तथा भूमि अभिलेखों का समुचित सत्यापन किए बिना भूदान भूमि का आवंटन किया गया। अधिकारियों का मानना है कि ऐसी अनियमितताओं के कारण नामांतरण की प्रक्रिया तथा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में प्रविष्टि के दौरान गंभीर कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद पाढ़ी द्वारा जारी निर्देश में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भूदान भूमि के वितरण और लाभार्थियों के पक्ष में म्यूटेशन की प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पंजीकरण अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि पहले से वितरित एवं नामांतरित भूदान भूमि के किसी भी हस्तांतरण का पंजीकरण फिलहाल नहीं किया जाए।
राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को एक माह के भीतर विस्तृत एवं सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट में भूदान यज्ञ समिति को दान में प्राप्त भूमि, अब तक वितरित भूमि, नवीनतम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज भूमि तथा लाभार्थियों को आवंटित भूमि का पूरा विवरण शामिल किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सभी तथ्यों और अभिलेखों का गहन सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए।
सरकार ने राजस्व संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया है कि वे उप-कलेक्टरों, तहसीलदारों तथा फील्ड स्तर के अन्य राजस्व अधिकारियों के माध्यम से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। सरकार का उद्देश्य भूदान भूमि से जुड़े सभी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना तथा भविष्य में किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से बचना है।
प्रदीप मिश्रा
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