छाल थाना क्षेत्र में धमकी और कथित आपत्तिजनक ऑडियो की शिकायत, कार्रवाई नहीं होने का आरोप; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में पहुंचा मामला
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रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- संजय जेठवानी
शिकायतकर्ता ने मोबाइल पर धमकी और व्हाट्सएप ऑडियो भेजने का लगाया आरोप, तीन दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने का दावा; निष्पक्ष जांच की मांग।
रायगढ़ ACGN:- धरमजयगढ़ विकासखंड के छाल थाना क्षेत्र में मोबाइल पर कथित धमकी एवं व्हाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक ऑडियो भेजे जाने की शिकायत सामने आई है। कूड़ेकेला निवासी रोशन कुमार साह ने थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि 28 जून 2026 की रात उन्हें एक मोबाइल नंबर से लगातार कॉल किए गए, जिसमें कॉल करने वाले ने अपना नाम राकेश गुप्ता बताते हुए कथित रूप से गाली-गलौज की तथा गांव से निकालने और जान से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।

शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर एक कथित वॉयस मैसेज भी भेजा, जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास सुरक्षित है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त ऑडियो में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आवेदन देने के तीन दिन बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में भी शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायतकर्ता ने आवेदन में यह भी आशंका जताई है कि यदि उनके या उनके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आरोपी की होगी। मामले को लेकर क्षेत्र में विभिन्न चर्चाएं भी सामने आ रही हैं, हालांकि इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिकायत में जिन आरोपों का उल्लेख किया गया है, उनकी सत्यता का निर्धारण पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। यदि जांच के दौरान कथित ऑडियो एवं अन्य आरोप सही पाए जाते हैं, तो पुलिस संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई कर सकती है।
फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई की पुष्टि सामने नहीं आई है। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही आरोपी पक्ष की प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकी है। ऐसे में पूरे मामले के तथ्यों का अंतिम निर्धारण पुलिस जांच और सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।
(अस्वीकरण: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए लिखित आवेदन एवं उनके दावों पर आधारित है। समाचार में उल्लिखित आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच एवं आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही होगी। आरोपी पक्ष का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)
प्रदीप मिश्रा (प्रधान संपादक)
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