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कमिश्नरेट में पहली जिला बदर कार्रवाई, आदतन अपराधी अविनाश कोसले छह जिलों से किया गया निष्कासित

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता :- अनादि पांडेय

कानून-व्यवस्था बनाए रखने रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन माह तक छह जिलों में प्रवेश पर रो

रायपुर ACGN:- रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पहली जिला बदर कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला ने पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर की अनुशंसा पर थाना गुढ़ियारी क्षेत्र के आदतन अपराधी अविनाश कोसले उर्फ मनिया के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है।
पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत पारित आदेश दिनांक 29 मई 2026 के अनुसार अविनाश कोसले उर्फ मनिया को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के तहत आरोपी को 29 मई 2026 की शाम 5 बजे से प्रभावी रूप से इन जिलों से निष्कासित किया गया है तथा 30 अगस्त 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार अविनाश कोसले उर्फ मनिया (32 वर्ष), निवासी विकास नगर, थाना गुढ़ियारी, रायपुर, के विरुद्ध मारपीट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और जुआ एक्ट सहित एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पूर्व में जेल भी जा चुका है और लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि जनसामान्य की सुरक्षा, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद यह पहली जिला बदर कार्रवाई मानी जा रही है, जिसे अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों, आदतन अपराधियों और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर एवं वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि आम नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण मजबूत हो सके।

प्रदीप मिश्रा
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