एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, 54 आरोपी किए गए निरुद्ध
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता – अनादि पांडेय
संभागायुक्त के आदेश पर कई जिलों में कार्रवाई, आरोपियों को अधिकतम 6 माह के लिए भेजा गया जेल
रायपुर संभाग में नशे के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए संभागायुक्त महादेव कावरे ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 54 आरोपियों को निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 11 के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर की गई है।
जारी आदेश के अनुसार रायपुर जिले के 33, बलौदाबाजार-भाटापारा के 15, धमतरी के 3, गरियाबंद के 2 और महासमुंद जिले के 1 आरोपी को अधिकतम 6 माह के लिए जेल भेजा गया है। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
वहीं दूसरी ओर रायपुर ग्रामीण के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में भी अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि जोगी कुआं बैकुंठ क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब का भंडारण कर बिक्री कर रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पूरन लाल वर्मा को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 180 पौवा देशी मसाला शराब और 900 रुपये नगद बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 18,900 रुपये आंकी गई है।
आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया।
यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज के निर्देशन में चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान ‘ऑपरेशन निश्चय’ के तहत थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई, जिसमें सउनि अमिला नाग, आरक्षक संदीप सिंह, महेंद्र वर्मा और महिला आरक्षक प्रज्ञा दादर शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
प्रदीप मिश्रा
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