सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर यातायात पुलिस का विशेष सुरक्षा संदेश, नियमों के पालन की अपील
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बिलासपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण के बाद जारी दिशा-निर्देश, सुरक्षा उपकरणों से छेड़छाड़ न करने की दी गई हिदायत
बिलासपुर 22 अप्रैल 2026। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मानवीय क्षति को देखते हुए यातायात पुलिस बिलासपुर ने वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए विशेष सुरक्षा संदेश जारी किया है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण केवल नियमों का पालन भर नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं, इसलिए इनसे किसी प्रकार की लापरवाही या छेड़छाड़ करना स्वयं की जान को जोखिम में डालने जैसा है।

सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों और उनके विश्लेषण के आधार पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अब चार पहिया वाहनों में आगे की सीटों के साथ-साथ पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। नई तकनीक वाले वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड सीट बेल्ट की भी व्यवस्था की गई है तथा सीट बेल्ट न लगाने की स्थिति में अलार्म या बीप की सुविधा दी गई है।

यातायात पुलिस ने यह भी बताया कि कई वाहन चालक और यात्री इस अलार्म से बचने के लिए सीट बेल्ट को पीछे मोड़कर या लॉक में फंसा कर रखते हैं, जिससे वाहन में लगे सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में दुर्घटना के समय वाहन में लगे एयर बैग भी प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाते और गंभीर चोट या मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है।

विशेषज्ञों के अनुसार सीट बेल्ट में दो प्रकार की तकनीक काम करती है जिसमें प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर शामिल हैं। दुर्घटना के समय प्री टेंशनर शरीर को सीट के साथ मजबूती से पकड़कर आगे की ओर झुकने से रोकता है और एयर बैग खुलने के बाद फोर्स लिमिटर शरीर को धीरे-धीरे आगे बढ़ने देता है जिससे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर चोट से बचाया जा सके। इन सुरक्षा व्यवस्थाओं का सही उपयोग ही दुर्घटनाओं में जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है।

इसी तरह दो पहिया वाहनों में हेलमेट का उपयोग अत्यंत आवश्यक बताया गया है। हेलमेट तीन प्रकार के होते हैं जिनमें हाफ फेस, फुल फेस और कॉम्बो हेलमेट शामिल हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से फुल फेस आईएसआई मार्क हेलमेट को ही सबसे सुरक्षित माना जाता है। यातायात पुलिस ने बताया कि कई मामलों में देखा गया है कि लोग सुविधा के कारण हाफ फेस हेलमेट का उपयोग करते हैं, जबकि दुर्घटना की स्थिति में यह पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता।
यातायात पुलिस ने यह भी बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में यह पाया गया है कि अधिकांश दुर्घटनाएं तेज रफ्तार, सीट बेल्ट का उपयोग न करना और हेलमेट नहीं पहनना जैसे कारणों से होती हैं। इन दुर्घटनाओं में अक्सर परिवार के जिम्मेदार और युवा सदस्य अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे परिवार पर आर्थिक और मानसिक संकट आ जाता है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र के अनुसार मोटरयान अधिनियम के तहत हेलमेट नहीं पहनने पर धारा 194 (घ) के अंतर्गत 500 रुपये का दंड निर्धारित है और पुनः उल्लंघन करने पर फिर से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने या ऐसे यात्रियों को ले जाने पर जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो, धारा 194 (ख) (1) के तहत 500 रुपये का जुर्माना तथा दोबारा उल्लंघन करने पर 1000 रुपये तक का दंड निर्धारित है।
यातायात पुलिस ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष एक जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही यातायात मित्रों और नागरिक संगठनों के सहयोग से लोगों में ट्रैफिक सेंस विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
यातायात पुलिस ने वाहन डीलरों को भी निर्देशित किया है कि वे अपनी एजेंसियों के सामने यातायात नियमों और प्रमुख चालानी धाराओं से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करें ताकि वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को प्रारंभ से ही सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने सभी वाहन चालकों और नागरिकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करें तथा सुरक्षा उपकरणों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। यातायात नियमों का पालन करना केवल कानून का पालन नहीं बल्कि अपने और दूसरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष निर्भीक और सच्ची खबरों और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़
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