औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु फैक्ट्री मालिकों को सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
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बिलासपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN : 7647981711, 9303948009
उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री मालिकों को दिए सख्त निर्देश, सुरक्षा उपकरण, सीसीटीवी और आगनिरोधी उपाय सुनिश्चित करने को कहा
बिलासपुर जिले में औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने सिरगिट्टी, बिल्हा, तिफरा, सिलपहरी और कोनी क्षेत्रों के फैक्ट्री मालिकों और संचालकों की विशेष बैठक आयोजित की। बैठक में फैक्ट्री मालिकों को निर्देश दिए गए कि कार्यरत कर्मचारियों की जान-माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, ग्लव्स, जूते, रेडियम जैकेट आदि उपलब्ध कराए जाएं।
इसके अलावा शराब पीकर कार्य में आने वाले कर्मचारियों पर रोक लगाने हेतु ब्रीथ एनालाइजर मशीन लगाने, उद्योग में न्यूसंस करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और फैक्ट्री के अंदर, बाहर और मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया। लगातार आगजनी की घटनाओं को देखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर लगाने, गठित टीम द्वारा नियमित सुरक्षा ऑडिट कराने और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में छत्तीसगढ़ लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री हरीश केडिया, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार शाह, उपाध्यक्ष श्री जितेन्द्र गांधी, श्री शिवकुमार अग्रवाल, एन एस राजू, नवनीत अग्रवाल, हनुमंत अग्रवाल, एल एस नायक, प्रकाश, अंकुर अग्रवाल, विष्णु मुरारका, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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