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शासकीय कामों में लापरवाही पड़ी भारी, पटवारी मिथलेश वर्मा निलंबित

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कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जारी किया निलंबन आदेश, दैनिक डायरी से लेकर गिरदावरी और डिजिटल प्रविष्टियों तक कई कार्यों में मिली लापरवाही।

कोरबा ACGN:- शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता और लापरवाही बरतना पटवारी मिथलेश वर्मा को भारी पड़ गया। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने प.ह.नं. 40 भैरोताल, तहसील दर्री में पदस्थ पटवारी मिथलेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील अजगरबहार निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
           नोटिस के जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1673/भू.अ./पट.स्था./2026, दिनांक 1 अक्टूबर 2026 के माध्यम से पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार दैनिक डायरी संधारित नहीं करने, कृषकों के एग्रीस्टैक पंजीयन एवं बकेट क्लेम डिजिटल कॉप मोबाइल ऐप में प्रविष्टि शुरू नहीं करने, नक्शा बंटाकन और अभिलेख दुरुस्ती के कार्य लंबित रखने तथा खरीफ वर्ष 2025-26 की मैनुअल गिरदावरी से संबंधित कार्य पीवी के माध्यम से नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया था।


पटवारी ने 5 अक्टूबर 2026 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन प्रशासन ने उसे संतोषप्रद एवं समाधानकारक नहीं पाया।
अनुपस्थिति से भी प्रभावित हुए शासकीय कार्य
आदेश के अनुसार, पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से लगातार शासकीय कर्तव्यों से अनुपस्थित पाए गए। इसके चलते चक्रवात अर्नब से हुई फसल क्षति के आकलन और धान खरीदी से पहले किसानों की समस्याओं के समाधान से जुड़े कार्य प्रभावित हुए।
प्रशासन ने इस पूरे मामले को शासकीय सेवा में व्यवधान और पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही माना। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) एवं 3(क), (ख), (ग) के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।


प्रदीप मिश्रा
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