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₹40 हजार की किश्त पर इतना गुस्सा? बैंककर्मी पर गाली और धमकी का आरोप!

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सूरजपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- संतोष यादव सूरजपुर

तकनीकी समस्या से किश्त अटकी, फोन पर कथित आपत्तिजनक भाषा का आरोप; शिकायतकर्ता बोला – कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित है, अब जांच में खुलेगा सच

सूरजपुर ACGN:- ऋण की एक किश्त समय पर जमा नहीं हुई तो मामला कथित गाली-गलौज और धमकी तक पहुंच गया। रामानुजनगर बाजार रोड स्थित एक्सिस बैंक शाखा से जुड़े महिला समूह के करीब ₹40 हजार के ऋण की किश्त को लेकर बैंककर्मी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि बैंक की महिला कर्मचारी अमृता सोनवानी ने महिला समूह की सदस्य के पति को फोन कर कथित रूप से अपशब्द कहे और धमकी दी। शिकायतकर्ता का दावा है कि बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित है और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
जानकारी के अनुसार महिला समूह की सदस्य ने करीब ₹40 हजार का ऋण लिया था। 24 माह की अवधि वाले इस ऋण की आठ किश्तें जमा होने की बात शिकायतकर्ता पक्ष ने कही है। अगली किश्त 6 अक्टूबर 2026 को जमा होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार बैंक की तकनीकी समस्या के चलते निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं हो सकी।
इसके बाद कथित फोन बातचीत ने विवाद को तूल दे दिया। शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार बातचीत में ‘डिफॉल्टर’, ‘बेशर्म’, ‘टॉपचंद’ और ‘भिखारी’ जैसे शब्दों का कथित इस्तेमाल किया गया। आरोप यह भी है कि भविष्य में कहीं और से ऋण नहीं मिलने देने की बात कही गई तथा जान से संबंधित आपत्तिजनक धमकी भी दी गई।
किश्त से बड़ा सवाल – क्या ग्राहक से ऐसा व्यवहार जायज है?
यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। किश्त समय पर जमा नहीं हुई तो बैंक के पास नियमानुसार वसूली और सूचना देने के कई रास्ते हैं, लेकिन यदि शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए जाते हैं तो ग्राहक से बातचीत के तरीके पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।
शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि बातचीत के दौरान शिकायत करने की चुनौती भी दी गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण होगी कथित कॉल रिकॉर्डिंग और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच।
                      अब रिकॉर्डिंग खोलेगी राज?
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि बातचीत की रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। यदि रिकॉर्डिंग जांच में प्रमाणित होती है तो विवाद में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकती है। शिकायतकर्ता पक्ष ने मामला उच्च अधिकारियों तक ले जाने की बात कही है।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर, जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज और मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत भेजने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।


बैंक का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। अमृता सोनवानी और संबंधित एक्सिस बैंक शाखा का पक्ष समाचार प्रकाशन तक उपलब्ध नहीं हो सका। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी निष्पक्ष रूप से प्रकाशित किया जाएगा।
फिलहाल सवाल सिर्फ ₹40 हजार की एक किश्त का नहीं है। सवाल यह भी है कि ग्राहक और बैंक के बीच विवाद की स्थिति में बातचीत की मर्यादा और नियमों का कितना पालन हुआ? इसका जवाब अब जांच से ही सामने आएगा।


प्रदीप मिश्रा
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