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10 मिनट की डेडलाइन पर लगाम, डिलीवरी कंपनियों को पुलिस की सख्त हिदायत

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

हेलमेट, रॉन्ग साइड और मोबाइल से लेकर चरित्र सत्यापन तक दिए निर्देश, तेज डिलीवरी के दबाव से दुर्घटना रोकने पर जोर

रायपुर ACGN:- ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाली कंपनियों के डिलीवरी एजेंटों की तेज रफ्तार और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर अब रायपुर यातायात पुलिस ने कंपनियों को भी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकॉल डॉ. अर्चना झा ने विभिन्न ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों और फर्मों के संचालकों एवं मैनेजरों की बैठक लेकर सड़क सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, डिलीवरी डॉट कॉम, ब्लिंकिट सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।


बैठक में पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि डिलीवरी के नाम पर जल्दबाजी में वाहन चलाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिलीवरी एजेंटों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। रॉन्ग साइड वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसी लापरवाहियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने कंपनियों से कहा कि उनके कर्मचारी यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अपना काम करें।
बैठक में एक और अहम मुद्दा डिलीवरी कर्मियों के चरित्र सत्यापन का रहा। आम नागरिकों के घर तक सीधे पहुंचने वाले डिलीवरी कर्मचारियों को लेकर सुरक्षा और भरोसे को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को अपने सभी डिलीवरी एजेंटों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। इससे कंपनियों और ग्राहकों के बीच विश्वास कायम रखने के साथ नागरिकों की सुरक्षा को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।


सबसे महत्वपूर्ण निर्देश डिलीवरी की समय सीमा को लेकर दिया गया। यातायात पुलिस ने कंपनियों को समझाइश दी कि डिलीवरी बॉय पर 10 या 15 मिनट जैसी सख्त समय सीमा का दबाव नहीं बनाया जाए। कम समय में डिलीवरी पूरी करने की मजबूरी कई बार कर्मचारियों को तेज रफ्तार से वाहन चलाने, रॉन्ग साइड जाने या अन्य यातायात नियम तोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसी स्थिति में कुछ मिनट बचाने की कोशिश किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। पुलिस ने कंपनियों से सड़क सुरक्षा को डिलीवरी की रफ्तार से ऊपर रखने को कहा है।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई डिलीवरी एजेंट यातायात नियमों का उल्लंघन करता है या लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाता है तो संबंधित कंपनी को भी अपने स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही कंपनियों को अपने कर्मचारियों को समय-समय पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए।


बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात श्री राम कुमार बर्मन, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात श्री सतीश ठाकुर और सहायक पुलिस आयुक्त यातायात श्री रमेश येरेवार भी उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वे सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने सभी डिलीवरी कर्मचारियों को नियमों के पालन के लिए प्रेरित और निर्देशित करेंगे।
यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन सामान मंगाने वाले ग्राहक डिलीवरी जल्द पहुंचाने के लिए कर्मचारी पर अनावश्यक दबाव न डालें। कुछ मिनट की देरी से ज्यादा महत्वपूर्ण सड़क पर सुरक्षित पहुंचना है। ग्राहक यदि जल्दबाजी न करें और डिलीवरी कर्मचारी को सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने का अवसर दें तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है।
दरअसल, ऑनलाइन डिलीवरी का कारोबार बढ़ने के साथ शहर की सड़कों पर डिलीवरी वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सामान कितनी जल्दी ग्राहक तक पहुंचता है, बल्कि यह भी है कि वह सामान पहुंचाने वाला कर्मचारी सुरक्षित घर लौटता है या नहीं। यातायात पुलिस की यह पहल इसी सवाल को सामने रखते हुए कंपनियों की व्यावसायिक समय सीमा और सड़क सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।

प्रदीप मिश्रा
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