रायपुर में अपराधियों की खैर नहीं! दो कुख्यात बदमाश जिलाबदर, छह जिलों में एंट्री पर रोक
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर
हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, हथियार, गांजा और धमकी जैसे मामलों में दर्ज हैं प्रकरण; पुलिस की कार्रवाई से अपराध जगत में हड़कंप
रायपुर ACGN:- रायपुर में आदतन एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो आदतन अपराधियों को जिलाबदर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ गंभीर अपराधों से जुड़े कई प्रकरण दर्ज हैं और इनके आचरण से क्षेत्र में भय एवं अशांति की स्थिति बन रही थी।
पुलिस कमिश्नरेट ने विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर और ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत कार्रवाई की है। दोनों को रायपुर के साथ-साथ दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला (भा.पु.से.) ने संबंधित पुलिस उपायुक्तों के प्रतिवेदन, आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड, उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों का परीक्षण करने के बाद जिलाबदर आदेश जारी किए।
विकास उर्फ भीम उर्फ रावण – 09 प्रकरणों का रिकॉर्ड
पुलिस के अनुसार विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर, पिता रामसेवा मधुकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी इंदिरा नगर, शुक्रवारी बाजार, बीरगांव, थाना उरला, जिला रायपुर वर्ष 2018 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।

थाना उरला के पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ नाबालिग के साथ दुष्कर्म, अश्लील गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और जुआ खेलने जैसे मामलों से संबंधित कुल 09 प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस का कहना है कि लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित होने तथा लोक शांति एवं जनसुरक्षा प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई।
आदेश के अनुसार विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद की राजस्व सीमाओं से 03 माह के लिए निष्कासित किया गया है। इस दौरान सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना वह इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे – 11 गंभीर प्रकरण
दूसरे मामले में पुलिस ने ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे, पिता राजीव दुबे, उम्र 25 वर्ष, निवासी मोतीलाल नगर, सरस्वती नगर, थाना डी.डी. नगर, रायपुर के खिलाफ कार्रवाई की है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ओम दुबे वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ थाना डी.डी. नगर में हत्या के प्रयास, मारपीट, अश्लील गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, आपराधिक अभित्रास, अवैध हथियार रखने एवं गांजा बिक्री जैसे मामलों से संबंधित कुल 11 प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस के अनुसार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद उसके आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं आया और उसकी गतिविधियों से आमजन में भय का वातावरण निर्मित होने की स्थिति बनी रही। इसी आधार पर उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई।
आदेश के मुताबिक ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद की राजस्व सीमाओं से 04 माह के लिए निष्कासित किया गया है। इस अवधि में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना वह इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
पुलिस का सख्त संदेश, अपराध किया तो कार्रवाई तय
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति को प्रभावित करने वाले तत्वों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी और आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
दो आदतन अपराधियों पर हुई जिलाबदर की कार्रवाई को रायपुर पुलिस की अपराध नियंत्रण मुहिम में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रदीप मिश्रा
अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़
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