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राखी बांधने जेल जाएंगी बहनें, 3 बहनों की ही होगी एंट्री

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर
रक्षाबंधन पर 28 अगस्त को सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक मुलाकात की अनुमति, पहचान-पत्र और सुरक्षा जांच अनिवार्य
रायपुर ACGN:- रक्षाबंधन के पावन पर्व पर केन्द्रीय जेल रायपुर में बंदियों से मुलाकात कर राखी बांधने वाली बहनों के लिए जेल प्रशासन ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक केवल बहनों को ही बंदियों को राखी बांधने के लिए जेल परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
          पहचान-पत्र के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश
जेल प्रशासन के निर्देश के अनुसार बंदियों को राखी बांधने आने वाली बहनों के लिए अपने साथ वैध पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश से पहले पहचान-पत्र की जांच की जाएगी और जांच के बाद ही जेल परिसर में प्रवेश दिया जाएगा।
   एक बंदी को अधिकतम तीन बहनें ही बांध सकेंगी राखी
सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक बंदी को राखी बांधने के लिए अधिकतम तीन बहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। जेल प्रशासन ने परिजनों से अपील की है कि निर्धारित संख्या से अधिक लोग लेकर न पहुंचें, ताकि व्यवस्था बनाए रखने में परेशानी न हो।
   मिठाई की भी तय सीमा, केवल 100 ग्राम की अनुमति
राखी बांधने आने वाली बहनें बंदी के लिए मिठाई ला सकती हैं, लेकिन उसकी जांच-पड़ताल के बाद एक बंदी के लिए अधिकतम 100 ग्राम मिठाई देने की अनुमति होगी। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिठाई के अलावा किसी अन्य प्रकार का खाद्य पदार्थ साथ न लाया जाए।
मोबाइल, पर्स और कीमती सामान जेल में ले जाना प्रतिबंधित
बहनों को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ मोबाइल फोन, पर्स, नकदी अथवा अन्य कीमती सामान लेकर जेल न आएं। इन वस्तुओं को जेल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी और जेल परिसर में इन्हें जमा करने की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है।
      महिला कर्मचारियों द्वारा हो सकती है तलाशी
जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर जेल में प्रवेश से पहले महिला कर्मचारियों द्वारा तीन स्थानों पर तलाशी ली जा सकती है। प्रशासन ने बहनों से अपील की है कि तलाशी प्रक्रिया को अपनी प्रतिष्ठा से न जोड़ें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जेल प्रशासन का सहयोग करें।
रक्षाबंधन के अवसर पर जेल प्रशासन द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पर्व के दौरान बंदियों और उनके परिजनों की मुलाकात को व्यवस्थित रखने के साथ जेल की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना है।


प्रदीप मिश्रा
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