QR पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर पेट्रोल पंप से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, CCTV से खुला राज
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रायगढ़, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- संजय जेठवानी
नंबर प्लेट छिपाकर दो बार भरवाया पेट्रोल, जूटमिल पुलिस ने तकनीकी जांच से आरोपी को दबोचा, बलेनो कार जब्त।
रायगढ़ ACGN :- रायगढ़ जिले के जूटमिल थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर फर्जी ऑनलाइन भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाकर हजारों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दो अलग-अलग अवसरों पर अपनी कार की नंबर प्लेट छिपाकर पेट्रोल भरवाता था और भुगतान करने का झूठा दावा करते हुए मोबाइल में फर्जी क्यूआर पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर मौके से फरार हो जाता था। जूटमिल पुलिस ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और वाहन की विशेष पहचान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के तहत 31 जुलाई 2026 को दर्रामुड़ा स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के संचालक अमित कुमार गुप्ता की शिकायत पर थाना जूटमिल में अपराध दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि पिछले लगभग दो माह के दौरान एक युवक सफेद रंग की मारुति सुजुकी बलेनो कार से दो बार पेट्रोल पंप पहुंचा। पहली घटना 7 जून 2026 की रात करीब 10:24 बजे हुई, जब उसने 2,500 रुपये का पेट्रोल भरवाया, जबकि दूसरी घटना 25 जुलाई 2026 की रात करीब 12:09 बजे हुई, जिसमें उसने 3,600 रुपये का पेट्रोल लिया। दोनों बार उसने क्यूआर कोड से भुगतान करने की बात कहते हुए मोबाइल में फर्जी भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाया और बिना भुगतान किए तेज रफ्तार से वाहन लेकर फरार हो गया। इस तरह पेट्रोल पंप को कुल 6,100 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंची।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ झलमला टोल प्लाजा सहित विभिन्न स्थानों के फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने अपनी कार की आगे और पीछे की नंबर प्लेट काली पट्टी से ढंक रखी थी। वाहन के बाएं हिस्से में काले रंग का मिरर कवर, दाएं हिस्से में सफेद-काले रंग का मिरर कवर तथा डिक्की के पास क्षतिग्रस्त प्लास्टिक की मरम्मत का विशेष निशान मिला। इन्हीं पहचान चिन्हों के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध वाहन सीजी-13-एक्यू-2394 को चिन्हित कर लिया।
पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा वाहन की पहचान की पुष्टि के बाद चालक मयंक शर्मा (19 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक-02, बावलीकुआं, श्रमिक स्कूल के पीछे, थाना कोतवाली, रायगढ़ से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने दोनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की मारुति सुजुकी बलेनो कार एवं उसके दस्तावेज जब्त किए गए। विवेचना के दौरान छलपूर्वक धोखाधड़ी करने के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) भी जोड़ी गई। पुलिस ने 6 अगस्त 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि रायगढ़ पुलिस धोखाधड़ी और छलपूर्वक संपत्ति हड़पने वाले अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी विश्लेषण और वैज्ञानिक विवेचना के माध्यम से ऐसे अपराधियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा।
प्रदीप मिश्रा
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