शराब दुकानों में अनियमितताओं पर आबकारी विभाग का बड़ा प्रहार, दो उपनिरीक्षक निलंबित
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
अधिक कीमत पर शराब बिक्री और अवैध थोक विक्रय के मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई, सहायक जिला आबकारी अधिकारी पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा।
रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में अनियमितताओं के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में तीन अधिकारियों पर कड़ा कदम उठाया है। बलौदाबाजार-भाटापारा और बालोद जिले के दो आबकारी उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 53 पेटी अवैध शराब प्रकरण में बालोद की सहायक जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा शासन को भेजी गई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की रोहासी देशी कम्पोजिट शराब दुकान में अधिक कीमत पर शराब बिक्री की शिकायत मिलने के बाद जांच की गई। जांच में शिकायत के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने तथा दुकान के सीसीटीवी सिस्टम को अद्यतन नहीं रखने के कारण आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
इसी प्रकार धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को जब्त 53 पेटी अवैध देशी एवं विदेशी शराब की जांच में होलोग्राम के आधार पर शराब का स्रोत बालोद जिले की अरकार देशी कम्पोजिट शराब दुकान पाया गया। जांच में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में थोक बिक्री किए जाने के प्रमाण मिलने पर संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक आशा राम शाक्य को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अरकार शराब दुकान की प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलोफर जैन द्वारा प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा गया और कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरती गई। इसे गंभीर मानते हुए आबकारी आयुक्त ने उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को भेज दी है।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों के संचालन में अधिक मूल्य पर बिक्री, अवैध थोक विक्रय अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग ने कहा कि प्रदेशभर में शराब दुकानों की नियमित निगरानी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदीप मिश्रा
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