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भीषण गर्मी में पशुओं को राहत, दोपहर में पशु-चालित वाहनों पर प्रतिबंध

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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता अनादी पांडेय


कलेक्टर के आदेश से 1 मई से 30 जून तक दोपहर 12 से 3 बजे तक संचालन पर रोक
रायपुर ACGN:- जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने पशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर 1 मई से 30 जून 2026 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पशु-चालित वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
प्रशासन के अनुसार इस समयावधि में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच रहा है, जिससे भारवाही पशुओं पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। अधिक गर्मी में पशुओं से सामान ढुलवाने या सवारी कराने पर वे लू का शिकार हो सकते हैं, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने के साथ मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965” के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले में टांगे, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी तथा गधों के माध्यम से वजन ढोने या सवारी कराने पर निर्धारित समय में पूरी तरह रोक रहेगी।
प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे इस नियम का पालन करते हुए पशुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं और उन्हें अत्यधिक गर्मी से बचाने में सहयोग करें।

प्रदीप मिश्रा
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