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निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की सख्त नजर, कई जगह मिली खामियां

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मुंगेली, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, अपूर्ण रजिस्टर और स्टाफ की कमी पर संचालकों को चेतावनी

मुंगेली ACGN:- कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर जिला मुंगेली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा के नेतृत्व में गठित टीम ने शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों का जायजा लिया, जहां कई जगह व्यवस्थागत कमियां सामने आईं।


निरीक्षण दल में जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट डॉ. कमलेश खैरवार और प्रभारी आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रशांत ठाकुर शामिल थे। टीम ने सीटी हॉस्पिटल, राम डायग्नोस्टिक सेंटर, के.एम. इमेजिंग सेंटर, एस.बी. हॉस्पिटल, अवध लाइफ केयर हॉस्पिटल तथा बिलासपुर रोड स्थित यशोदा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया।


निरीक्षण के दौरान सीटी हॉस्पिटल में कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं पाए गए और नर्सिंग स्टाफ की कमी भी सामने आई। राम डायग्नोस्टिक सेंटर में रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जहां रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। एस.बी. हॉस्पिटल में भी मरीजों के रजिस्टर और केस शीट अधूरी मिलीं, जिस पर संचालक को उन्हें तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।


अवध लाइफ केयर हॉस्पिटल में ओपीडी, आईपीडी, जन्म-मृत्यु रजिस्टर, ऑपरेशन थिएटर रजिस्टर सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया, जहां अधिकांश रजिस्टर अधूरे पाए गए और मरीजों की केस शीट भी पूरी तरह भरी नहीं थी। अस्पताल प्रबंधन को सभी अभिलेख व्यवस्थित और पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए।


के.एम. इमेजिंग सेंटर में पार्किंग व्यवस्था अव्यवस्थित पाई गई, जिस पर संचालक को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। वहीं यशोदा हॉस्पिटल में भी मरीजों की केस शीट अपूर्ण पाई गई, जिसे जल्द पूर्ण करने के लिए कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के प्रबंधन को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2013 के तहत नियमानुसार संस्थान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदीप मिश्रा
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