होली पर 4 मार्च को रहेगा ड्राई डे
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
आबकारी विभाग का आदेश, पूरे प्रदेश में शराब बिक्री प्रतिबंधित, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ सरकार ने होली पर्व के अवसर पर 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दिन राज्यभर में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें, बार, क्लब और होटल-बार बंद रहेंगे।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की बिक्री, भंडारण या अवैध परिवहन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने जिला अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में जांच अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।
त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति पूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है ताकि होली का पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके।
प्रदीप मिश्रा
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