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सच की तह तक

चाकू से वार कर हत्या करने के दो आरोपी जेल दाखिल

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मुंगेली छत्तीसगढ़

By ACGN 7647 9817119303 948009

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

मुंगेली – बहन से बातचीत करने की शंका को लेकर हुये विवाद मे बटनदार चाकू से वार कर हत्या करने के दो आरोपियों को थाना जरहागांव पुलिस ने चौबीस घंटे के भीतर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
                             इस हत्याकाण्ड का खुलासा खुलासा करते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा ने बताया प्रार्थी अर्जून साहू पिता गौकरण साहू उम्र 20 वर्ष निवासी – फरहदा , थाना – जरहागांव , जिला – मुंगेली ने गत दिवस 03 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराया कि लगभग दो ढाई माह पहले कोमल साहु (मृतक) के साथ गांव का जयपाल उर्फ कल्लू साहू ने मेरी बहन से बातचीत करता है , कहकर शक पर विवाद झगड़ा हुआ था। इसी बात की रंजिश रखते हुये  02 फरवरी रात्रि लगभग साढ़े दस बजे खरवोरवा तालाब पार ग्राम फरहदा के पास जयपाल साहू ने प्रार्थी अर्जुन और कोमल साहू को हाथ मुक्का से मारपीट किया। साथ ही हितेश उर्फ हरिओम कश्यप ने अपने पास मे रखे चाकू से हत्या करने की नियत से प्रार्थी अर्जुन साहू के पेट और दाहिना हाथ की छीनी उंगली मे गंभीर चोट पहुंचाया और कोमल साहू (मृतक) के पेट मे चाकू मार दिया। जिससे गंभीर चोट आने पर ईलाज के लिये उसे जिला अस्पताल मुंगेली लेकर गये थे , जहां कोमल साहू (मृतक) पिता चिंताराम साहू उम्र 19 वर्ष ग्राम फरहदा का मृत्यु हो गया। उक्त सूचना पर थाना जरहागांव में मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 19/26 धारा 103 (1) , 109 , 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भापुसे.) द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया। जिसके परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान फारेंसिक टीम द्वारा बारिकी से निरीक्षण कर अपराध मे प्रयुक्त हथियार (बटनदार चाकु), मोबाइल को विधिवत गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। परिजनों एवं स्वतंत्र गवाहों का कथन लिया जाकर आरोपियों द्वारा आरोपी की बहन से बातचीत करने की संदेह पर घटनाकारित करना स्वीकार किया गया , जिस पर प्रकरण मे 25 , 27 आर्म्स की समाहित किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना जरहागांव पुलिस ने दोनो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक सत्येन्द्रपुरी गोस्वामी थाना प्रभारी जरहागांव , सउनि लखीराम नेताम , लव सिंह ध्रुव , प्रधान आरक्षक महेश राज , देवकुमार डिडोरे , लक्ष्मण यादव , आरक्षक उमेश सोनवानी , सुशांत पाण्डेय , राजचंद्र जोशी , जितेन्द्र ठाकुर , पेखन गेदले , विजय साहू , रोहित पटेल व सायबर सेल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपीगण –

हितेश उर्फ हरिओम कश्यप पिता रामनिवास उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी – बजरंगपारा जरहागांव , जिला – मुंगेली और जयपाल उर्फ कल्लू साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 20 वर्ष निवासी – फरहदा , थाना – जरहागांव , जिला – मुंगेली (छत्तीसगढ़)।

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