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अवैध गांजा बिक्री पर सरकंडा पुलिस का कड़ा प्रहार

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बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

By ACGN 7647 9817119303 948009


चिंगराजपारा क्षेत्र में महिला चिल्हर विक्रेता गिरफ्तार, 1.5 किलो गांजा बरामद

बिलासपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सरकंडा पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए चिंगराजपारा क्षेत्र में गांजा की अवैध बिक्री कर रही एक महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपिया के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1,40,000/-, तथा बिक्री से प्राप्त ₹300/- नगदी बरामद की गई है।
यह कार्रवाई थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 137/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की गई है।
नशे के खिलाफ सतत पुलिस अभियान
पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के बढ़ते कारोबार को जड़ से समाप्त करने के लिए विशेष रणनीति के तहत चिल्हर स्तर पर नशा बेचने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का मानना है कि छोटे स्तर पर नशा बेचने वाले ही युवाओं और आम नागरिकों को नशे की गिरफ्त में धकेलते हैं, जिससे सामाजिक अपराधों में वृद्धि होती है।
इसी नीति के तहत सरकंडा थाना क्षेत्र में लगातार निगरानी रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।
मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई
दिनांक 31 जनवरी 2026 को थाना सरकंडा पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चिंगराजपारा क्षेत्र, रिकाण्डो अटल आवास के पीछे एक महिला द्वारा अवैध रूप से गांजा बिक्री की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और वैधानिक प्रक्रिया के तहत एक टीम गठित कर मौके पर भेजी गई।
पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की, जिससे आरोपी को भागने का मौका न मिल सके।
रेड में महिला आरोपी पकड़ी गई
रेड कार्यवाही के दौरान मौके पर एक महिला संदिग्ध अवस्था में मिली। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम चंदा बाई राजपूत पति स्वर्गीय नोहर राजपूत, उम्र 58 वर्ष, निवासी लक्ष्मी चौक, चिंगराजपारा, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर बताया।
एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विधिवत तलाशी लेने पर महिला के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम गांजा तथा गांजा बिक्री से प्राप्त ₹300/- नगदी बरामद हुई। बरामद मादक पदार्थ को मौके पर ही जप्त कर सीलबंद किया गया तथा आवश्यक पंचनामा कार्रवाई की गई।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
बरामदगी के आधार पर आरोपिया के विरुद्ध धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के पश्चात आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।
पुलिस द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि आरोपिया गांजा कहां से प्राप्त करती थी और क्या इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं।
पुलिस की सख्त चेतावनी
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन या भंडारण में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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