तत्कालीन उप पंजीयक प्रतीक खेमुका कलेक्टर की अनुमति के बिना जमीन बिक्री के मामले में निलंबित
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सक्ती छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711
सक्ती,। सक्ती में पदस्थ रहते हुए तत्कालीन उप पंजीयक प्रतीक खेमुका (वर्तमान में उप पंजीयक बिलासपुर) को भूमि विक्रय में नियमों का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
ग्राम कंचनपुर, तहसील सक्ती, जिला सक्ती स्थित खसरा नंबर 14/3, रकबा 0.12 एकड़ की जमीन, जो कि आदिवासी विक्रेताओं जानकी बाई, ममता बाई, पदमनी, और सोनू उर्फ हिमांशु गोड़ के नाम पर थी, को बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के गैर-आदिवासी क्रेता मुस्कान बंसल के पक्ष में विक्रय कर दिया गया। यह दस्तावेज 25 जुलाई 2024 को निष्पादित किया गया, जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165 (6) का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत पाते हुए प्रतीक खेमुका को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन का आदेश और मुख्यालय स्थानांतरण
निलंबन आदेश के तहत प्रतीक खेमुका का मुख्यालय जिला पंजीयक कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का संदेश
इस कार्रवाई ने प्रशासनिक नियमों और आदिवासी समुदाय के अधिकारों के प्रति राज्य सरकार की सख्त प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त न करने का संकेत देते हुए राज्य सरकार ने इसे सुशासन की दिशा में एक सख्त कदम बताया है।
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