ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बसों पर स्टीकर लगाए गए, प्रेशर हॉर्न के खिलाफ सख्त निर्देश
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बिलासपुर छत्तीसगढ़
By Pradeep Mishra 7647981711
ट्रैफिक पुलिस बिलासपुर
बिलासपुर, 30 नवंबर 2024: बिलासपुर जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और कोलाहल अधिनियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) के निर्देश पर डीएसपी ट्रैफिक शिवचरण सिंह परिहार ने विशेष अभियान चलाया। इसके तहत बसों और ट्रकों में प्रेशर हॉर्न के उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए आवश्यक सूचना स्टीकर लगाए गए और वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी गई।
हाईटेक बस स्टैंड से पेंड्रीडीह तक और उच्च न्यायालय परिसर के आसपास ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। डीएसपी ट्रैफिक श्री परिहार ने “कोलाहल प्रतिबंधित” आदेश के तहत स्टीकर लगवाए, जिसमें कलेक्टर बिलासपुर के निर्देशानुसार प्रेशर हॉर्न के उपयोग को अवैध घोषित किया गया है।
डीएसपी श्री परिहार ने स्वयं हाईटेक बस स्टैंड में जाकर बसों पर स्टीकर लगाए और बस संचालकों एवं चालकों को निर्देशित किया कि वे अपने वाहनों से प्रेशर हॉर्न तुरंत हटवा लें। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रेशर हॉर्न का उपयोग पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्ट संचालकों को भी निर्देश दिए कि वे अपने वाहनों से प्रेशर हॉर्न हटाएं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
इस अभियान के दौरान बस संघ के पदाधिकारी, बस संचालक और चालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग का आश्वासन दिया।
ट्रैफिक पुलिस बिलासपुर का यह प्रयास पर्यावरण को सुरक्षित रखने और नागरिकों को शांति और स्वच्छता प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
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