रायपुर में ट्रैफिक पुलिस का सख्त पहरा! चेकिंग देखकर भागने लगा एक्टिवा चालक, जांच में निकला चोरी का वाहन; 83 पर कार्रवाई
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर
शहर के सभी 9 यातायात थानों में चला विशेष चेकिंग अभियान, बिना नंबर या अस्पष्ट नंबर प्लेट के 54 मामले सामने आए। चोरी के एक्टिवा पर दुर्ग के सुपेला थाने में पहले से दर्ज था अपराध।
रायपुर ACGN:- राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। 24 अक्टूबर 2026 को शहर के सभी 9 यातायात थानों में चलाए गए इस अभियान के दौरान अलग-अलग यातायात उल्लंघनों के कुल 83 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इसी दौरान यातायात थाना पंडरी क्षेत्र में जांच के दौरान एक चोरी का एक्टिवा वाहन भी पकड़ा गया।

बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई
पुलिस उपायुक्त, यातायात एवं प्रोटोकॉल डॉ. अर्चना झा के निर्देशन में चलाए गए अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट या अस्पष्ट नंबर प्लेट, तीन सवारी, नो-पार्किंग, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और मॉडिफाइड साइलेंसर सहित अन्य उल्लंघनों की जांच की गई।

कार्रवाई का विवरण:
बिना नंबर या अस्पष्ट नंबर प्लेट: 54 प्रकरण
तीन सवारी: 14 प्रकरण
नो-पार्किंग: 7 प्रकरण
शराब या नशे में वाहन चलाना: 3 प्रकरण
लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना: 3 प्रकरण
मॉडिफाइड साइलेंसर: 1 प्रकरण
बिना कागजात: 1 प्रकरण
कुल: 83 प्रकरण।
आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक कार्रवाई बिना नंबर प्लेट या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ की गई।

चेकिंग देखकर भागने लगा एक्टिवा चालक
विशेष अभियान के दौरान यातायात थाना पंडरी क्षेत्र में सहायक उपनिरीक्षक लच्छन निषाद, प्रधान आरक्षक श्रीकांत मिश्रा, आरक्षक विजय कुमार सोनवानी और आरक्षक गजेसिंह मरकाम की ड्यूटी लगी थी।
पुलिस के मुताबिक, चेकिंग के दौरान एक एक्टिवा चालक पुलिस को देखकर घबराया और भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। संदेह होने पर ई-चालान डिवाइस के माध्यम से वाहन की जांच की गई, जिसमें एक्टिवा चोरी का पाया गया।

सुपेला थाने में दर्ज था चोरी का मामला
जांच में सामने आया कि संबंधित एक्टिवा वाहन के संबंध में दुर्ग जिले के थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1485/25, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज है।
पुलिस ने संबंधित थाने को इसकी सूचना दी। इसके बाद आरोपी को वाहन सहित आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना देवेंद्र नगर के सुपुर्द किया गया।

यातायात पुलिस ने की नियमों के पालन की अपील
रायपुर यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहनों पर नियमानुसार नंबर प्लेट लगाएं और नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने से बचें। साथ ही तीन सवारी बैठाने और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से परहेज करें।
पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम करने और शहर में सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है।
प्रदीप मिश्रा
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