मां-बेटी हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, चौथे दोषी को मरते दम तक उम्रकैद
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सूरजपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- संतोष यादव सूरजपुर
2024 की सनसनीखेज वारदात में चार दोषी, तीन को मृत्युदंड और एक को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास
सूरजपुर ACGN:- सूरजपुर के बहुचर्चित मां-बेटी दोहरे हत्याकांड में 8 अक्टूबर 2026 को फास्ट ट्रैक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके और फूल सिंह उर्फ रिंकू को मृत्युदंड तथा आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मामला 13 अक्टूबर 2024 का है। सूरजपुर में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान मामले में हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए। पुलिस ने कुल छह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिनमें से दो को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
अदालत ने 29 सितंबर 2026 को चार आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार वारदात के पीछे पुलिस से हुए विवाद को लेकर मुख्य आरोपी की नाराजगी की बात सामने आई थी।
अदालत द्वारा मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद दोषियों को तत्काल फांसी नहीं दी जाती। आगे निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया और उच्च न्यायालय की समीक्षा होगी।
प्रदीप मिश्रा
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