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डिजिटल पुलिसिंग पर आईजी सख्त, लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

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बिलासपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- ACGN ब्यूरो

बिलासपुर रेंज की समीक्षा बैठक में ई-समन, न्याय श्रुति (वीसी गवाही), ई-साक्ष्य, सीसीटीएनएस और अवैध प्रवासियों के सत्यापन पर विशेष जोर।

बिलासपुर ACGN :- बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में न्यायालयीन प्रक्रियाओं में तेजी लाने, डिजिटल पुलिसिंग को शत-प्रतिशत लागू करने, लंबित मामलों के त्वरित निराकरण तथा आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग पर विशेष बल दिया गया।


रेंज कार्यालय में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह, रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह, मुंगेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, कोरबा के पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के पुलिस अधीक्षक श्री मनोज खिलारी, सक्ती के पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर, जांजगीर-चांपा के पुलिस अधीक्षक श्री विजय पाण्डेय, सारंगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा तथा रेंज कार्यालय के उप पुलिस अधीक्षक विवेक शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


बैठक में न्यायालयीन समन एवं वारंट की तामिली की समीक्षा करते हुए आईजी श्री गर्ग ने निर्देश दिए कि अब समन और वारंट की रियल-टाइम मॉनिटरिंग गूगल शीट के माध्यम से की जाएगी। थानों में पदस्थ कोर्ट आरक्षक तामिली की स्थिति, गवाहों की उपस्थिति तथा अदम तामिली के कारणों का नियमित विवरण ऑनलाइन दर्ज करेंगे, जिससे अनावश्यक पत्राचार कम होगा और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण में मदद मिलेगी।
आईजी ने ई-समन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिसूचना के अनुसार अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी ई-समन की तामिली की जा सकती है। उन्होंने नए जिलों में डेटा मैपिंग संबंधी तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा दूरस्थ थानों में नेटवर्क और लैट-लॉन्ग अपलोड जैसी चुनौतियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए।
बैठक में न्यायालयीन गवाही की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए ‘न्याय श्रुति’ (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) प्रणाली के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया गया। इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा न्यायालयों से समन में ही गवाही का माध्यम—वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा भौतिक उपस्थिति—स्पष्ट रूप से उल्लेखित करने का आग्रह करने की बात कही गई।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के तहत जब्ती, तलाशी एवं गवाहों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अर्थात ई-साक्ष्य को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही प्रत्येक जिले में एक-एक ‘आइडियल सीसीटीएनएस थाना’ विकसित करने की योजना पर कार्य करने को कहा गया, जहां विवेचक स्वयं सभी ऑनलाइन प्रविष्टियां सुनिश्चित करेंगे।
आईजी श्री गर्ग ने ‘समाधान ऐप’ के माध्यम से अवैध प्रवासियों, किरायेदारों एवं फेरीवालों के नियमित सत्यापन के निर्देश देते हुए इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट रेंज कार्यालय को भेजना अनिवार्य किया। वहीं संपत्ति संबंधी अपराधों, विशेषकर बाइक चोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज करते समय इंजन नंबर एवं चेसिस नंबर का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने के निर्देश दिए, ताकि डिजिटल डाटाबेस अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सके।
बैठक के अंत में आईजी श्री राम गोपाल गर्ग ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि पुलिसिंग के प्रत्येक मॉड्यूल में गुणवत्ता, शुद्धता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित पुलिसिंग से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि थानों में लंबित प्रकरणों की संख्या भी कम होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।


प्रदीप मिश्रा
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