कैबिनेट के बड़े फैसले: समान नागरिक संहिता पर समिति, महिलाओं को भूमि रजिस्ट्रेशन में 50 प्रतिशत छूट
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में राहत, खनन नियमों में सख्ती और पशुपालन योजनाओं को मिली नई दिशा
रायपुर में मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहितैषी और प्रशासनिक निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसके प्रारूप को तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति विभिन्न वर्गों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार करेगी, जिसे विधिक प्रक्रिया के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और पारिवारिक मामलों में अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू होने से उत्पन्न जटिलताओं को समाप्त करने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के हित में भी बड़ा निर्णय लिया गया। इसके तहत उन्हें जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिससे देश सेवा में समर्पित सैनिकों को स्थायी निवास के लिए संपत्ति खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी और उद्योगों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। लैंड बैंक भूखण्डों के लिए एप्रोच रोड का प्रावधान, एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने और पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने जैसे प्रावधानों से औद्योगिक निवेश को गति मिलने की उम्मीद है।
बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अब केंद्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी, जिससे रेत आपूर्ति में पारदर्शिता आएगी और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेत की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में व्यापक संशोधन का भी अनुमोदन किया गया है। अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के लिए न्यूनतम 25 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लंबे समय से बंद पड़ी खदानों पर सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं और खनन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा नियंत्रित बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
मंत्रिपरिषद ने दुधारू पशु प्रदाय पायलट प्रोजेक्ट योजना में संशोधन को भी स्वीकृति दी है, जिससे अब अनुसूचित जनजाति सहित सभी सामाजिक वर्गों के हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे स्वरोजगार और ग्रामीण आय में वृद्धि के साथ पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा।
पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए आवश्यक टीकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद से टीकों की खरीदी की अनुमति भी दी गई है। इससे पशुओं के टीकाकरण में नियमितता आएगी और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा के साथ दुग्ध, अंडा और मांस उत्पादन में वृद्धि होगी।
बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्व में किए गए 10 हजार 536 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति बनी है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है और शेष 8536 करोड़ रुपये छह वार्षिक किश्तों में प्रदान किए जाएंगे।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की उपलब्धता तथा राज्य में एलपीजी गैस की आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की और आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रदीप मिश्रा
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