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अज्ञात महिला हत्या कांड का खुलासा, प्रेमी ने गला दबाकर की हत्या

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कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

जंगल में मिला था महिला का शव, पुलिस की त्वरित जांच से आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

कोरबा जिले के पसान क्षेत्र में मिली अज्ञात महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला की हत्या उसके प्रेमी ने ही गला दबाकर की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले तथा नीतीश ठाकुर के मार्गदर्शन में और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विजय सिंह राजपूत के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पसान चन्द्रपाल खांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की गहन जांच की। वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया।


प्राप्त जानकारी के अनुसार रामचरण काशीपुरी निवासी पसान ने पुलिस को सूचना दी थी कि बहखाभर्रा जंगल में महुआ पेड़ के पास एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर थाना पसान में मर्ग क्रमांक 21 वर्ष 2026 के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई।


शव पंचनामा और शिनाख्त के दौरान गनपत सिंह मरकाम निवासी कुम्हारीसानी ने शव की पहचान अपनी पत्नी जयकुंवर के रूप में की। गवाहों के बयान और परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को महिला की मौत संदिग्ध लगी और मामले की गहन जांच शुरू की गई।


जांच के दौरान पुलिस को प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में 22 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजकर 28 मिनट पर मृतिका जयकुंवर को सुकदेव करियाम मोटरसाइकिल में पीछे बैठाकर ले जाते हुए देखा गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पोड़ी उपरोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर गजराज ने महिला की मौत का कारण गला दबाना बताया और इसे हत्या की संभावना से जुड़ा मामला बताया।
पुलिस द्वारा गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुकदेव करियाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह मृतिका को जंगल में ले गया था और वहां शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी।
मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 उपधारा 1 के तहत अपराध दर्ज कर 10 अप्रैल 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना प्रभारी चन्द्रपाल खांडे, उप निरीक्षक राकेश सिंह, प्रधान आरक्षक उमेश दुबे, सुभाष राठौर तथा आरक्षक विष्णु पाटले, डोमन मधुकर, कमल कैवर्त, चंदन यादव, दिलचंद खूंटे और राहुल बघेल सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम ने घटनास्थल निरीक्षण, तकनीकी साक्ष्य संकलन और गवाहों से गहन पूछताछ कर मामले का शीघ्र खुलासा किया।

प्रदीप मिश्रा
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