घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग पर प्रशासन की कार्रवाई, 14 सिलेंडर जप्त
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सूरजपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
प्रतापपुर क्षेत्र में होटल और दुकानों में चल रही थी घरेलू सिलेंडरों की अवैध खपत, खाद्य व राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई
सूरजपुर ACGN:- प्रतापपुर क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए कुल 14 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए हैं। जप्त किए गए सिलेंडरों में 10 नग 14.2 किलोग्राम और 4 नग 5 किलोग्राम के सिलेंडर शामिल हैं, जिन्हें इंडेन गैस एजेंसी प्रतापपुर को सुपुर्द कर दिया गया है।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और खाद्य निरीक्षक की टीम ने प्रतापपुर क्षेत्र के पांच प्रतिष्ठानों की जांच की। जांच में नया बस स्टैंड स्थित रोशन डेली नीड्स से सबसे अधिक 10 सिलेंडर जप्त किए गए। इसके अलावा पुराना बस स्टैंड स्थित शुभम होटल और जायसवाल होटल तथा नया बस स्टैंड स्थित मंगलेश डेली नीड्स और परवेज कुमार के प्रतिष्ठान से एक-एक घरेलू सिलेंडर जप्त किया गया।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि व्यावसायिक कार्यों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करना नियमों के विरुद्ध है। इससे आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली घरेलू गैस आपूर्ति भी प्रभावित होती है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि अपने प्रतिष्ठानों में केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग करें।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की जांच और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदीप मिश्रा
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