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एसआईआर: जिला संयुक्त कार्यालय में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

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सूरजपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता सौरभ साहू

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को साझा की अंतिम मतदाता सूची
सूरजपुर – ACGN:- 27 अक्टूबर 2025 से चलाए गए एसआईआर अभियान के विभिन्न चरणों के सफल संचालन के बाद, अर्हतः तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर आज 21 फरवरी 2026 को जिला संयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस. जयवर्धन ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां (एक फोटोयुक्त हार्ड कॉपी और एक फोटोरहित साफ्ट कॉपी) निःशुल्क साझा की।
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस. जयवर्धन ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर जिलेवासियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि चार महीने तक चले एसआईआर कार्यक्रम के पश्चात अंतिम सूची में कुल 06 लाख 75 हजार 186 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें प्रारूप सूची के बाद 09 हजार 682 मतदाताओं की वृद्धि हुई।
विधानसभावार अंतिम सूची में बदलाव के अनुसार प्रेमनगर में 3,996, भटगांव में 3,871 और प्रतापपुर में 4,781 नए मतदाता जुड़े। इस प्रकार प्रेमनगर में कुल 02 लाख 22 हजार 359, भटगांव में 02 लाख 26 हजार 744 और प्रतापपुर में 02 लाख 26 हजार 83 मतदाता हैं।
निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन जिला सूरजपुर की वेबसाइट https://surajpur.nic.in/� और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in� पर उपलब्ध है, जहाँ मतदाता अपने विवरण की जाँच कर सकते हैं।
मतदाताओं के लिए विशेष सूचना:
सभी मतदाता अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम नीचे दिए गए माध्यमों से जाँच सकते हैं:
वेबसाइट https://ceochhattisgar.nic.in�
वोटर पोर्टल https://voters.eci.gov.in�
ECINETApp
बीएलओ/जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय/ईआरओ/एईआरओ कार्यालय
महत्वपूर्ण निर्देश:
यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। त्रुटि या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8, आपत्ति दर्ज करने हेतु फॉर्म-7 का प्रयोग करें।
अपील प्रक्रिया:
जो मतदाता पहले अपात्र पाए गए या आपत्ति का सामना कर रहे हैं, वे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से सुनवाई के बाद अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपील के बाद यदि संतुष्ट न हों तो 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के समक्ष द्वितीय अपील कर सकते हैं।

प्रदीप मिश्रा
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