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23 फरवरी से 20 मार्च तक बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध, कलेक्टर कुणाल दुदावत के सख्त निर्देश

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कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

कोरबा ACGN:- आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने आदेश जारी कर 23 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक जिले के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना जिला मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेगा।
जारी आदेश के अनुसार विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जवाब तय समय सीमा के भीतर शासन और वरिष्ठ कार्यालयों को भेजना अनिवार्य होता है। जवाब में देरी या लापरवाही से शासन की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, इसलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सत्र के दौरान सभी अधिकारी अपने मुख्यालय में उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों को प्राथमिकता दें। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इस संबंध में जिले के सभी विभाग प्रमुखों और प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश की जानकारी दें और सत्र अवधि में किसी भी प्रकार की शासकीय कार्य में बाधा न आने दें।
प्रदीप मिश्रा
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