कोटपा अधिनियम 2003 पर जिला स्तरीय लॉ इनफोर्समेंट कार्यशाला आयोजित
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 40 अधिकारियों को कानून और प्रवर्तन की दी गई विस्तृत जानकारी
कोरबा ACGN:- कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केशरी के नेतृत्व में 18 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय लॉ इनफोर्समेंट कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 40 प्रतिभागियों को कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में विवेक त्रिपाठी उप संचालक अभियोजन कोरबा, जिला सलाहकार एनटीसीपी डॉ. मानसी जायसवाल तथा औषधि निरीक्षक सुनील कुमार साण्डे ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। वक्ताओं ने तम्बाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी समस्याएं और अन्य शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस दौरान Cigarettes and Other Tobacco Products Act यानी कोटपा अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं विशेषकर धारा 4, धारा 6(अ), 6(ब), धारा 6 और धारा 7 के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, नाबालिगों को तम्बाकू बिक्री पर रोक, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास बिक्री प्रतिबंध, ई सिगरेट पर कार्रवाई तथा हुक्का बार में हुक्का संचालन पर रोक के नियमों की भी विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यशाला में यह भी बताया गया कि किस तरह स्कूलों और महाविद्यालयों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन करना आवश्यक है। साथ ही जिला चिकित्सालय कोरबा में संचालित तम्बाकू नशामुक्ति केंद्र में दी जा रही नि:शुल्क परामर्श सेवा और मुफ्त दवाइयों की सुविधा के बारे में भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान आईईसी सामग्री और पाम्पलेट भी वितरित किए गए ताकि जनजागरूकता को और मजबूत किया जा सके।
कार्यशाला को सफल बनाने में नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. कुमार पुष्पेश, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम पद्माकर शिंदे, एफएलओ दुश्यंत कोटांगले और सोशल वर्कर संतोष केवट का विशेष सहयोग रहा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऐसे प्रशिक्षण से कानून के प्रभावी पालन के साथ-साथ समाज में तम्बाकू मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
प्रदीप मिश्रा
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