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सच की तह तक

मोबाइल चोरी कर आनलाइन ट्रांजेक्शन करने का आरोपी जेल दाखिल

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दुर्ग छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

दुर्ग – खेल मैदानों एवं परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े वाहनों से चोरी किये गये मोबाइल अनलॉक कर उनके खातों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के आरोपी को थाना भिलाई नगर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत माह 30 नवम्बर को थाना भिलाई नगर क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-7 भिलाई में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान खड़ी गाड़ियों से 03 मोबाइल फोन , कार की चाबी एवं अन्य सामान चोरी होने संबंधी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 663/2025 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान खेल मैदानों एवं परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों से मोबाइल चोरी की लगातार घटनायें प्रकाश में आईं। थाना भिलाई नगर पुलिस द्वारा सतत निगरानी एवं मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही शुभम श्रीवास को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा खेल मैदानों एवं परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़ी स्कूटी/वाहनों की डिक्की से मोबाइल , पर्स , आधार कार्ड एवं एटीएम कार्ड चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपी द्वारा चोरी किये गये मोबाइल के सामान्य लॉक पैटर्न का उपयोग कर अनलॉक कर संबंधित बैंक खातों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से लगभग 06 लाख रुपये मूल्य के मोबाइल फोन जप्त किये गये। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना भिलाई नगर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना भिलाई नगर पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपी –

शुभम श्रीवास उम्र 24 वर्ष निवासी – कातुलबोर्ड हरिनगर दुर्ग , स्थायी पता थाना – ओमती , जिला – जबलपुर (मध्यप्रदेश)।

जप्ती सामाग्री –

विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन (लगभग 06 लाख रुपये मूल्य)।

दुर्ग पुलिस की अपील –

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपने मोबाइल फोन में फेस लॉक एवं फिंगरप्रिंट लॉक का उपयोग करें। मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल संबंधित थाना में रिपोर्ट दर्ज करायें , सीईआईआर पोर्टल पर सूचना दें तथा बैंक खातों की नियमित जांच करते रहें।

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