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नेहरू चौक से इंदिरा सेतु तक ANPR हाईटेक कैमरों से निगरानी, यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई

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बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

By ACGN 7647 9817119303 948009

रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर माजदा चालक पर 2500 रुपये जुर्माना, हाईकोर्ट मार्ग में लापरवाही पर 20600 रुपये समन शुल्क


बिलासपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित एवं अनुशासित बनाए रखने के उद्देश्य से नेहरू चौक से लेकर इंदिरा सेतु तक के मार्ग को ANPR हाईटेक कैमरों से लैस किया गया है। इस मार्ग सहित शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा कड़ी एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) राम गोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस लगातार नियम उल्लंघन करने वाले लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन हेतु नियमित रूप से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
इसके बावजूद कुछ वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी कर न केवल स्वयं के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि नियमों का पालन करने वाले अन्य वाहन चालकों एवं आम नागरिकों के लिए भी असुविधा एवं जोखिम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे मामलों में यातायात पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।


इसी क्रम में दिनांक 28 जनवरी 2026 को वाहन क्रमांक CG 09 JH 4128 (माजदा) को महामाया चौक से नेहरू चौक की ओर आते समय होमगार्ड कैंप के पास रॉन्ग साइड वाहन चलाते पाया गया। संकीर्ण एवं अत्यधिक आवागमन दबाव वाले मार्ग पर नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक को यातायात अनुशासन का पालन करने की सख्त हिदायत देते हुए 2500 रुपये के समन शुल्क से दंडित किया गया।


इसी प्रकार दिनांक 24 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट मार्ग में वाहन क्रमांक RJ 11 GB 5904 को नियमों की अनदेखी करते हुए वाहन चलाते पाए जाने पर चालक अंकित राजपूत के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20600 रुपये के समन शुल्क से दंडित किया गया।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने स्पष्ट किया है कि बार-बार समझाइश एवं हिदायत के बावजूद नियमों का उल्लंघन करना अत्यंत गंभीर एवं घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। समस्त वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें। अन्यथा नियमों का उल्लंघन कर आवागमन को बाधित करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा।

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