बुधवारी बाजार में संयुक्त टीम की कार्रवाई, 5 दुकानों से 1750 रुपये जुर्माना वसूला
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कोरबा (छत्तीसगढ़)
By ACGN 7647981711, 9303948009
सरस्वती शिशु मंदिर के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई
कोरबा ACGN :- नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस. एन. केशरी के मार्गदर्शन में जिले की संयुक्त टीम द्वारा बुधवारी बाजार क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सरस्वती शिशु मंदिर के 100 गज के दायरे में संचालित दुकानों में की गई, जहां कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन पाया गया।
संयुक्त टीम में पुलिस विभाग से डीएसपी प्रतिभा मरकाम, रामपुर थाना के आरक्षक, नगर निगम से मनहरण नेताम, शिक्षा विभाग से एच. आर. मिरेन्द्र, श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक सरस्वती बंजारे, खाद्य एवं औषधि विभाग से औषधि निरीक्षक सुनील कुमार साण्डे तथा स्वास्थ्य विभाग से जिला सलाहकार एनटीसीपी डॉ. मानसी जायसवाल और सोशल वर्कर संतोष कुमार केवट शामिल थे।

निरीक्षण के दौरान तंबाकू उत्पाद बेचने वाली 5 दुकानों में धारा 4 एवं धारा 6 (अ) और 6 (ब) का उल्लंघन पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 1750 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और उपस्थित नागरिकों को आईईसी पाम्फलेट वितरित किए गए तथा कोटपा अधिनियम 2003 की जानकारी देते हुए तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया।
इसके साथ ही सभी तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों में धारा 6 (अ) से संबंधित चेतावनी पोस्टर भी चस्पा किए गए। जिला प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर प्रभावी रोक लगाना और आमजन, विशेषकर बच्चों एवं युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाना है।
प्रदीप मिश्रा
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