बिना निविदा करोड़ों की खरीदी पर गिरी गाज
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रायपुर – छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
उच्च शिक्षा विभाग में नियमों की अनदेखी उजागर, प्राचार्य व अधिकारी निलंबित
रायपुर, ACGN :- छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में शासकीय खरीदी नियमों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर मामलों पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई की है। विश्वविद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों में बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए करोड़ों रुपये की खरीदी किए जाने की शिकायत सामने आने के बाद विभागीय जांच कराई गई, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुईं।
जांच में सामने आया कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा 15 अप्रैल 2025 को एक ही दिन में लगभग एक करोड़ रुपये के 26 क्रय आदेश बिना निविदा प्रक्रिया के जारी किए गए। इसी तरह शासकीय बोरणा सनातन संस्कृत आदर्श महाविद्यालय, नारायणपुर में 14 अक्टूबर 2025 को 35 लाख रुपये के 22 क्रय आदेश और शासकीय आदर्श महाविद्यालय, लोहारकोट महासमुंद में 22 अक्टूबर 2025 को एक करोड़ रुपये मूल्य के 36 क्रय आदेश बिना निविदा के जारी किए गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 28 नवंबर 2025 को अपर संचालक की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासकीय आदर्श महाविद्यालय लोहारकोट महासमुंद के प्राचार्य और क्रय समिति के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर और बोरणा सनातन संस्कृत आदर्श महाविद्यालय, नारायणपुर के मामलों में भी प्राचार्य सहित चार सहायक प्राध्यापकों को निलंबित किया गया है।
उच्च शिक्षा आयुक्तालय ने साफ शब्दों में कहा है कि शासकीय खरीदी नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
प्रदीप मिश्रा
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