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जी-राम-जी अधिनियम से गांवों में विकास की नई इबारत — धरमलाल कौशिक

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कोरबा – छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009


ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025

कोरबा | ACGN :-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह अधिनियम गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। उक्त बातें विधायक बिल्हा एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रेस क्लब तिलक भवन टीपी नगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही।
धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से ही सरकार गरीब कल्याण को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खातों जैसी योजनाएं धरातल पर उतरीं।
उन्होंने कहा कि जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा का उन्नत और अधिक पारदर्शी स्वरूप है, जिसमें अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी और रोजगार की स्थिरता आएगी। मजदूरी भुगतान सात दिनों के भीतर अनिवार्य होगा और देरी की स्थिति में मजदूर को अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है।
कृषि हितों की रक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य स्थगन का प्रावधान होगा, जिससे किसानों को पर्याप्त श्रमिक मिल सकें। इससे ग्रामीण पलायन रुकेगा और खेती को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और धांधली जैसी समस्याओं पर यह अधिनियम प्रभावी अंकुश लगाएगा।
धरमलाल कौशिक ने जानकारी दी कि अधिनियम के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जल संरक्षण, नदी-नालों का सुधार, सिंचाई संरचनाओं का विकास और कटाव रोकने जैसे कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी।
प्रेस वार्ता में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर संजू देवी राजपूत, प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और पत्रकार मौजूद रहे।

प्रदीप मिश्रा
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