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गुरुघासीदास विश्वविद्यालय हॉस्टल मेस में चाकूबाजी, दो आरोपी गिरफ्तार

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बिलासपुर – छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009


छात्र को दौड़ाकर मारपीट करने वाले मेस कर्मचारियों पर आर्म्स एक्ट सहित कार्रवाई
बिलासपुर | ACGN :- गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्रावास मेस में चाकू लेकर छात्र को दौड़ाने और मारपीट करने के मामले में कोनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 जनवरी 2026 को प्रार्थी हर्ष अग्रवाल, छात्र गुरुघासीदास विश्वविद्यालय, थाना कोनी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम करीब 6 बजे तांतया भील बालक छात्रावास में संचालित मेस में आलूगुंडा नाश्ता अन्य छात्र को देने की बात कहने पर मेस कर्मचारी दीपक केवट और दीपेंद्र केवट ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद दोनों आरोपी मेस प्लेटफॉर्म पर चढ़कर हाथ में चाकू लेकर छात्र को मारने दौड़े और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन में तत्काल कार्रवाई की गई। थाना कोनी में अपराध क्रमांक 12/26 के तहत धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक नग चाकू गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।
जांच में आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 का अपराध भी पाए जाने पर प्रकरण में उक्त धाराएं जोड़ी गईं। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। आरोपियों दीपक केवट पिता ठनक राम केवट उम्र 21 वर्ष एवं दीपेंद्र केवट पिता ठनक राम उम्र 19 वर्ष निवासी करही थाना बिर्रा जिला शक्ति को 12 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
कोनी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या अपराध की सूचना तत्काल स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

प्रदीप मिश्रा
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