संविदा लाइन कर्मचारियों की हड़ताल प्रतिबंधित, अनुशासनात्मक कार्रवाई का अलर्ट
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रायपुर – छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
विद्युत सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित, हड़ताली कर्मियों पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
रायपुर | ACGN :- छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने संविदा कर्मचारियों की 12 से 14 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय सांकेतिक काम बंद हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है। कंपनी के मुख्य अभियंता मानव संसाधन श्री राजेंद्र प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि संविदा कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1968 के अंतर्गत नियंत्रित हैं।
पत्र में कहा गया कि उक्त नियमों के तहत प्रदर्शन, हड़ताल या बिना अनुमति कार्य से अनुपस्थित होना प्रतिबंधित है और ऐसा करने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने यह भी बताया कि विद्युत सेवा अत्यावश्यक सेवा में शामिल है और कार्य की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है।
प्रस्तावित हड़ताल के दौरान कार्य स्थल पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कंपनी ने हड़ताल से कर्मचारियों को सावधान किया है और सभी को समय पर कार्य करने का निर्देश दिया है।
प्रदीप मिश्रा
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समाचार क्रमांक – 14/2026
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