ग्राम पंचायत रजगामार की सरपंच को वित्तीय अनियमितता के कारण पद से पृथक किया गया
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कोरबा छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711
कोरबा, 09 जनवरी 2025 – ग्राम पंचायत रजगामार, जनपद पंचायत कोरबा की सरपंच श्रीमती रमूला राठिया को वित्तीय अनियमितता उजागर होने पर 09 जनवरी 2025 को पद से पृथक कर दिया गया। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत छह वर्षों तक पंचायत चुनाव के लिए निरर्हित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत रजगामार की सरपंच श्रीमती रमूला राठिया एवं सचिव ईश्वर धिरहे के खिलाफ व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत 13 मार्च 2024 को जिला पंचायत कोरबा द्वारा एसडीएम कार्यालय को प्राप्त हुई थी। जांच के बाद, कुल 1,56,00,079 रुपये की वसूली योग्य राशि का निर्धारण किया गया, जिसमें वित्तीय अनियमितता और कदाचार की श्रेणी में मामला आता है।
जांच में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत रजगामार में 83,94,940 रुपये का कार्य किया गया था, लेकिन इस कार्य के लिए किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई थी, और न ही कैशबुक और बिल वाउचर का सही ढंग से संधारण किया गया था। इस मामले में श्रीमती राठिया से संतोषजनक जवाब नहीं मिला, और न ही उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया।
जिला पंचायत के विस्तृत जांच प्रतिवेदन के आधार पर, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा ने सरपंच श्रीमती रमूला राठिया को पद से पृथक करते हुए उन्हें पंचायती राज अधिनियम के तहत छह वर्ष के लिए चुनाव में हिस्सा लेने से भी निरर्हित कर दिया। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की वजह से की गई है।
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